BHU Case: वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र BHU में होली मनाने पर पाबंदी लगाने के आदेश पर किरकिरी होने के बाद बीएचयू प्रशासन ने अपना आदेश वापस ले लिया है। सब जानते हैं कि बीएचयू प्रशासन का होली ना मनाने का आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस मुद्दे पर तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे थे।
BHU Case
अब 4 मार्च 2023 को BHU प्रशासन ने अपना विवादित आदेश वापस ले लिया है। इस संबंध में BHU के मुख्य सुरक्षा अधिकारी अभिमन्यु सिंह ने एक नया परिसर प्रपत्र जारी किया है। इस प्रपत्र में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित होकर होली मनाने संंबंधी 28 फरवरी 2023 को जारी किए गए परिपत्र पर संचार माध्यमों द्वारा प्राप्त प्रतिक्रिया के आलोक में उस परिपत्र को वापस लिया जा रहा है। साथ ही विश्वविद्यालय परिवार के समस्त सदस्यों से यह अपेक्षा है कि रंगों के इस उत्सव को सौहार्दपूर्ण वातावरण में उचित गरिमा के साथ मनाएं। इस नए आदेश पर भी सोशल मीडिया के यूजर्स मजे ले रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि BHU ने माना कि गलती से mistake हो गई थी। इसी प्रकार की अनेक टिप्पणियां BHU के नए परिपत्र पर खुब वायरल हो रही हैं।
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