बुलंदशहर हिंसा में बड़ा फैसला, इंस्पेक्टर की हत्या में पांच दोषी करार
उत्तर प्रदेश
RP Raghuvanshi
30 Jul 2025 10:10 PM
उत्तर प्रदेश
RP Raghuvanshi
30 Jul 2025 10:10 PM
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के स्याना हिंसा मामले में बुधवार दोपहर को कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। एडीजे-12 न्यायमूर्ति गोपाल की कोर्ट में बुधवार दोपहर दो बजे फैसला सुनाया गया। स्याना हिंसा के दौरान स्याना कोतवाली के प्रभारी सुबोध कुमार की बलवाइयों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। कोर्ट ने इंस्पेक्टर के हत्या के आरोप में पांच लोगों को दोषी करार दिया है। इनकी सजा का ऐलान 1 अगस्त को किया जाएगा। Uttar Pradesh Samachar
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में 3 दिसम्बर 2018 को स्याना हिंसा हुई थी। इस हिसां में तत्कालिन थाना प्रभारी सुबोध कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और थाने को आग लगा दी गई थी। इस हिंसा में 27 नामजद और 50-60 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। स्याना हिंसा में पुलिस ने जांच के बाद 44 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट लगाई थी। ट्रायल के दौरान पांच लोगों की हो मौत चुकी है। आज 38 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने तत्कालिन थाना प्रभारी सुबोध कुमार सिंह की हत्या के लिए प्रशांत नट, डेविड, जॉनी, राहुल व लोकेंद्र मामा को दोषी माना और उन्हें पुलिस अभिरक्षा मेंभेज दिया जबकि अन्य 33 को बलवा व 307 जैसी गंभीर धाराओं में आरोपी माना गया है। कोर्ट ने बाल अवचारी के अलावा सभी को दोषी माना है।