यूपी सरकार जल्द नई एग्रीगेटर पॉलिसी लागू कर सकती है। इसके लागू होते ही पीक आवर में कैब कंपनियां मनमाने तरीके से किराया नहीं बढ़ा पाएंगी। यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी और ड्राइवरों को बीमा जैसी कई नई सुविधाएं मिलेंगी।

UP News : अगर आप उत्तर प्रदेश में ऐप के जरिए कैब बुक करते हैं तो आने वाले दिनों में आपका सफर पहले से ज्यादा सुरक्षित और सस्ता हो सकता है। योगी सरकार राज्य में नई एग्रीगेटर पॉलिसी लागू करने की तैयारी में है। इस पॉलिसी का उद्देश्य कैब कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगाना, यात्रियों के अधिकारों की रक्षा करना और ड्राइवरों को सामाजिक सुरक्षा देना है। पॉलिसी का मसौदा तैयार कर सरकार के पास भेजा जा चुका है और मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा।
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अक्सर बारिश, त्योहारों या आॅफिस के व्यस्त समय में कैब कंपनियां सर्ज प्राइसिंग के नाम पर किराया कई गुना बढ़ा देती हैं। नई पॉलिसी लागू होने के बाद ऐसा करना आसान नहीं होगा। प्रस्ताव के अनुसार कंपनियां पीक आॅवर में बेस फेयर से 50 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त किराया नहीं वसूल सकेंगी। वहीं न्यूनतम किराया भी बेस फेयर के 50 प्रतिशत से कम नहीं रखा जा सकेगा, जिससे किराया तय करने में पारदर्शिता आएगी।
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नई एग्रीगेटर पॉलिसी लागू होने के बाद कई अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
* पीक आवर में किराया 50 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकेगा।
* ड्राइवर यदि बिना उचित कारण बुकिंग रद करेगा तो उसे ट्रिप का शुल्क देना पड़ सकता है।
* यात्री द्वारा बुकिंग रद करने पर 100 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।
* तय समय पर कैब नहीं पहुंचने पर ड्राइवर पर न्यूनतम 100 रुपये का जुर्माना लगेगा।
* सभी एग्रीगेटर कंपनियों को परिवहन विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।
* ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में मिलने वाले ड्राइवरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई होगी।
* सभी ड्राइवरों को स्वास्थ्य और जीवन बीमा का लाभ मिलेगा।
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नई नीति में केवल यात्रियों का ही नहीं बल्कि ड्राइवरों के हितों का भी ध्यान रखा गया है। प्रस्ताव के मुताबिक हर कैब ड्राइवर को कम से कम 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस उपलब्ध कराना एग्रीगेटर कंपनियों के लिए अनिवार्य होगा। दुर्घटना या किसी अप्रिय घटना की स्थिति में इससे ड्राइवर और उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। नई पॉलिसी के तहत हर कैब में ट्रैकिंग सिस्टम और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा। किसी भी आपात स्थिति में पैनिक बटन दबाते ही पुलिस और संबंधित कंपनी को तुरंत सूचना मिल जाएगी। इसके अलावा सभी वाहनों में फर्स्ट एड किट और अग्निशमन यंत्र रखना भी जरूरी होगा।
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