
Birth and Death Certificate[/caption]
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव शंकर मिश्रा ने प्रदेश के जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी नगर आयुक्त नगर पालिका नगर निगम और पंचायत अधिकारी स्तर पर पत्र लिखकर नये आदेश का पालन करने के लिए निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किए जाने को कहा गया है।
संबंधित विभाग को सत्यता की जांच के बाद ही पंजीकरण करना होगा..
इस आदेश का पालन करने की बाबत संबंधित विभाग को एक वर्ष के उपरांत जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करने वाले लोगों के आवेदनों को अपने स्तर से उनकी प्रमाणिकता को पहले जांचना होगा तभी वह निर्धारित फीस लेकर पोर्टल पर उनका पंजीकरण कर सकेंगे।
न्यायालय के आदेश का किया गया है उल्लेख..
मुख्य सचिव के पत्र में जिला मजिस्ट्रेट Birth and Death Certificate पोर्टल के बाबत निर्दिष्ट आदेश में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण के लिए निर्दिष्ट करते हुए न्यायालय के आदेश का उल्लेख किया गया है जिसको सख्ती के साथ पालन करने को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। पत्र में उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा वर्ष 2014 के निर्णय का उल्लेख किया गया है । जिसमें धारा 13 और जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन के नियम 9 के अनुसार निर्धारित अथॉरिटी से इजाजत के बाद ही विलंबित जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की जांच करके उनका पंजीकरण करने का आदेश है । धारा 13 क्षेत्र 3 के तहत एसडीएम को विलंबित पंजीकरण में जन्म और मृत्यु की सही जांच करके इसकी सत्यता प्रमाणिकता को जांच कर ही आदेश देने का अधिकार है।
कड़ाई से आदेश पालन का निर्देश..
मुख्य सचिव ने संबंधित सभी विभागों को विलंबित जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण में उप जिला मजिस्ट्रेट (एसडीएम) की इजाजत और सही जांच के बाद प्रमाणिकता के आधार पर ही जन्म मृत्यु पोर्टल पर पंजीकरण करने के निर्देश दिए हैं और उन्हें कड़ाई से पालन करने का आदेश जारी किया गया है
जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र में अब नहीं चल पाएगी धांधली..
Birth and Death Certificate की प्रमाणिकता को लेकर समय-समय पर राजनीति से लेकर प्रॉपर्टी विवाद तक के मामलों में गलत प्रमाण पत्रों के जमा करने की खबरे सामने आती रहती है। जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीकरण में एक जन याचिका के बाद इलाहाबाद न्यायालय ने उपरोक्त आदेश दिए थे ताकि जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता में कोई छेड़छाड़ ना कर सके और पोर्टल पर सही जानकारी पंजीकृत हो सके।
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