Bulandshahr News : बुलंदशहर में किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में एक अभियुक्त को दस साल क़ैद की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाते हुए 20, हज़ार रुपया का जुर्माना भी लगाया है। किशोरी के साथ घटना को अंजाम देने वाले को सजा मिलने के बाद परिवार ने राहत की साँस ली है।
9 साल पहले किशोरी से किया था दुष्कर्म
यह मामला बुलंदशहर की डिबाई कोतवाली क्षेत्र का है। 10 जून 2014 को डिबाई कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव में एक व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री घर से दुकान पर सामान ख़रीदने के लिए गई थी।आरोपी दुकानदार ने पुत्री के साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। व्यक्ति ने बताया था कि डिबाई क्षेत्र के गाँव भीमपुर का रहने वाला दुष्कर्मी सौरभ पुत्र मुकेश ने इस वारदात को अंजाम दिया है। व्यक्ति का कहना था कि आरोपी ने पुत्री को खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया, साथ साथ जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तभी युवक के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया था।
14 साल की उम्र में हुआ था दुष्कर्म, 23 साल की उम्र में मिला न्याय
जाँच के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाख़िल कर दी गई थी, तभी से मामला न्यायालय में चल रहा था। अब न्यायालय ने सभी तथ्यों के आधार पर अपना फ़ैसला दिया है और व्यक्ति को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुनने के बाद न्यायालय ने व्यक्ति को दोषी माना।
न्यायालय ने सुनाई 10 साल कारावास की सजा
न्यायालय ने सभी तथ्यों को जाँचने के बाद सजा सुनाते हुए सौरव को दोषी क़रार दिया। न्यायालय ने अभियुक्त को 10 साल कारावास और 20, हज़ार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। न्यायालय द्वारा यह फ़ैसला आने के बाद पीड़ित पक्ष ने राहत की साँस ली है। एक दुष्कर्मी की ज़िंदगी अब जेल की सलाखों के पीछे कटेगी।
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