Bulandshahr News : उत्तरप्रदेश के बुलंदशहर जिले से इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है । यहाँ भारतीय जनता पार्टी के शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक अनिल शर्मा की आने वाले दिनो में मुसीबतें बढ़ सकती हैं । विधायक को एमपी एमएलए कोर्ट ने एक मामले में आरोप तय करते हुए बड़ा झटका दिया है । भाजपा विधायक पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है । विधायक अनिल शर्मा पूर्व वन राज्य मंत्री भी रह चुके हैं।
बुलन्दशहर के शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक हैं अनिल शर्मा
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भाजपा विधायक अनिल शर्मा पर धारा 420, 468, 471 के तहत आरोप तय किए गए हैं। भाजपा विधायक ने इन सभी आरोपी को झूठा बताया है। वैष्णव इंफ्रा होम्स प्राइवेट लिमिटेड ने भाजपा विधायक के खिलाफ वाद दायर किया था।
भाजपा विधायक पर आरोप तय
साल 2017 में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री रहे बुलंदशहर की शिकारपुर विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक अनिल शर्मा के खिलाफ करोड़ की जमीन कब्जाने के लिए दस्तावेजों में हेरा फेरी करने के आरोप में एमपी एमएलए कोर्ट में वाद चल रहा था। कंपनी की ओर से अदालत में पूर्व राज्य मंत्री के विरुद्ध परिवाद दायर किया गया था जिसमें बताया गया था कि श्रीमती पानो देवी जो कि अनिल शर्मा की दादी थी वह 980 वर्ग मीटर की भूमि पर बजरिया बैनामा की मालिक थी।
वैष्णो इंफ्रा होम्स प्राइवेट लिमिटेड ने दायर किया था भाजपा विधायक के खिलाफ वाद
आरोप है कि इस संबंध में जमीन को कब्जाने की नीयत से फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। न्यायालय ने प्रथम दृष्टि अनिल शर्मा को दोषी मानते हुए 420, 468, 471, के तहत तलब किया है।
भाजपा विधायक ने आरोपो को बताया झूठा
अनिल शर्मा द्वारा न्यायालय से जमानत भी कराई गई है। भाजपा विधायक अनिल शर्मा का कहना है कि यह सभी आरोप झूठे हैं और उन्होंने कोर्ट से इस मामले में विचारण की मांग की है। भाजपा विधायक का कहना है कि उन पर लगे सभी आरोप झूठे हैं। भाजपा विधायक पर करोड़ों की जमीन की धोखाधड़ी और जमीन को कब्जा करने के लिए कूट रचित दस्तावेज तैयार करने के आरोप है लेकिन उनके मुताबिक उन पर लगे कर भी आरोप मनगढ़ंत और झूठे हैं।
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