Bulandshahr News: बुलंदशहर के डिबाई से दो बार के विधायक रहे गुड्डू पंडित बाहुबली पूर्व विधायक को एक पुराने मामले में दोषी ठहराया गया है। बाहुबली गुड्डू पंडित को 14 महीने की सजा सुनाई गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। मामला अनुचित दबाव बनाने और पुलिस से फर्जी एनकाउंटर में जान से मरवाने की धमकी देने का है। इस मामले में कोर्ट ने पूर्व विधायक गुड्डू पंडित को दोषी माना है और सजा सुनाई है।
पूर्व विधायक गुड्डू पंडित को कोर्ट ने सुनाई सजा
बुलंदशहर की डिबाई विधानसभा सीट से दो बार के विधायक रहे बाहुबली विधायक कहे जाने वाले गुड्डू पंडित को 12 साल पुराने मामले में सजा हुई है। कोर्ट ने उन्हें 14 महीने की सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें अनुचित दबाव बनाने और पुलिस से फर्जी एनकाउंटर करवाकर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। मामला 2011 का है। 2011 में शिकारपुर कोतवाली में एक मामला दर्ज कराया गया था। मामला राकेश कुमार निवासी हलपुरा गांव ने दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि डिबाई विधानसभा सीट से विधायक गुड्डू पंडित उर्फ श्री भगवान शर्मा के खिलाफ उन्होंने चुनाव में प्रचार किया था, वह खुद भी चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन पूर्व विधायक गुड्डू पंडित यह नहीं चाहते थे कि वह चुनावी मैदान में उतरे। इस वजह से पूर्व विधायक गुड्डू पंडित ने राकेश पर दबाव बनाया साथ ही पुलिस से एनकाउंटर में मरवाने की धमकी दी। पीड़ित ने आरोप लगाया कि पूर्व विधायक ने उनसे कई बार रंगदारी भी मांगी थी। पूरा मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच की और चार्ज शीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाह, बयानों के आधार पर पूर्व विधायक को दोषी माना है, 14 महीने कारावास की सजा सुनाई है।
दो बार विधायक तीसरी बार हारे
पूर्व विधायक गुड्डू पंडित को अब न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों, बयानों और साक्ष्य के आधार पर दोषी माना है। न्यायालय ने दोषी मानते हुए 14 महीने कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें की पूर्व विधायक गुड्डू पंडित उर्फ श्री भगवान शर्मा 2007 में बसपा के टिकट पर विधायक बने थे। उसके बाद 2012 में दूसरी बार गुड्डू पंडित विधायक रहे, हालांकि 2017 में लोक दल के टिकट पर सदर सीट से चुनाव लड़ा और हार गए।
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