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Election : यूपी निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, OBC आरक्षण रद्द, तत्काल चुनाव कराने के निर्देश

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High Court's big decision on UP body elections, OBC reservation cancelled, instructions to hold elections immediately

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर निर्णय दे दिया है। फैसले के अनुसार, निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे। इससे चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट में सुनवाई चलते के कारण राज्य निर्वाचन आयोग के अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी गई थी।

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कोर्ट ने कहा है कि जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो, तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा। कोर्ट ने बिना आरक्षण के तत्काल चुनाव कराने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब जनरल मानी जाएंगी।

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गौरतलब है कि बीते शुक्रवार को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई समय की कमी के चलते एक बार फिर टल गई थी। उसके बाद 24 दिसंबर को सुनवाई हुई थी। 24 दिसंबर से कोर्ट की शीतकालीन की छुट्टियां भी शुरू हो गई हैं। कोर्ट ने छुट्टियां होने के बावजूद नगर निकाय ओबीसी आरक्षण के मामले में सुनवाई पूरी की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि सरकार ने अपने हलफनामे में अपने एक्शन को डिफेंड किया कि जो हमने नोटिफिकेशन जारी किया है वो बिल्कुल सही तरीके से जारी किया है। लेकिन, कोर्ट उनसे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी। उन्होंने बताया कि कोर्ट का कहना है कि आपने जो ये एक्सरसाइज की है, उसका कोई डाटा नहीं है। बिना डाटा के ये एक्सरसाइज पूरी कैसे कर ली है। कोर्ट उनसे डाटा मांग रही थी, लेकिन सरकार ने कोर्ट के समक्ष कोई डाटा प्रस्तुत नहीं किया था।

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