उत्तर प्रदेश में लगा एस्मा, 6 महीने तक के लिए हड़ताल पर पाबंदी
UP News
भारत
चेतना मंच
30 Nov 2025 11:11 AM
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट ( Essential Services Management Act) लगा दिया गया है। एस्मा लगाने का आदेश उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (कार्मिक) डा. देवेश चतुर्वेदी ने जारी किया है। एस्मा लगाने के कारण उत्तर प्रदेश का कोई भी सरकारी कर्मचारी अगले 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला लोकसभा चुनाव-2024 को ध्यान में रखते हुए किया है।
शनिवार से उत्तर प्रदेश में एस्मा
आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में शनिवार (17 फरवरी) से एस्मा ( Essential Services Management Act) लागू कर दिया गया है। इस आशय के आदेश उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (कार्मिक) डा. देवेश चतुर्वेदी ने शुक्रवार को ही जारी कर दिए थे। एस्मा लागू होते ही पूरे उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में किसी भी प्रकार की हड़ताल करने पर पाबंदी लगा दी गयी है। अगले 6 महीने तक उत्तर प्रदेश का कोई भी कर्मचारी संगठन हड़ताल नहीं कर सकता है। इस दौरान कोई सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर जाता है अथवा हड़ताल करने की चेतावनी भी देता है तो उस कर्मचारी का बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार इससे पूर्व भी दो बार बिना किसी हड़ताल के एस्मा लगा चुकी है। आमतौर पर सरकार एस्मा उस समय लागू करती है जब कोई हड़ताल शुरू हो जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ कर्मचारी संगठनों द्वारा हड़ताल की तैयारी करने का इनपुट मिलने पर एस्मा लगाया है। उत्तर प्रदेश सरकार लोकसभा चुनाव-2024 में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं चाहती है। इसी कारण एस्मा लागू किया गया है।
क्या होता है एस्मा
आपको बता दें कि एस्मा यानी एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट ( Essential Services Management Act) कानून का इस्तेमाल उस समय किया जाता है, जब कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं। इस कानून को हड़ताल को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खास बात यह है कि यह कानून अधिकतम छह महीने के लिए लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एतियात के तौर पर एस्मा लागू कर दिया है। पूरे उत्तर प्रदेश में शनिवार से एस्मा के प्रावधान लागू हो गए हैं।