उत्तर प्रदेश के इटावा में गैंगस्टर एक्ट के करीब पांच साल पुराने मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट मधु गुप्ता की अदालत ने लूट और चोरी जैसी आपराधिक गतिविधियों के मामले में आरोपी पुष्कर तोमर को दोषी करार दिया है।

UP News : उत्तर प्रदेश के इटावा में गैंगस्टर एक्ट के करीब पांच साल पुराने मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट मधु गुप्ता की अदालत ने लूट और चोरी जैसी आपराधिक गतिविधियों के मामले में आरोपी पुष्कर तोमर को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाने के साथ 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। UP News
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार चतुर्वेदी के अनुसार, पुष्कर तोमर अपने साथियों के साथ मिलकर लूट और चोरी जैसी आपराधिक वारदातों को अंजाम देता था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, उसकी आपराधिक गतिविधियों के कारण क्षेत्र में लोगों के बीच भय का माहौल बना हुआ था। अभियोजन ने अदालत को बताया कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई से पहले उसकी आपराधिक गतिविधियों के संबंध में पुलिस के पास तथ्य और मामले मौजूद थे।
मामले के अनुसार, 14 जुलाई 2021 को पुष्कर तोमर द्वारा एक महिला से मोबाइल फोन छीनने की घटना सामने आई थी। इसके अलावा स्टेशन बजरिया क्षेत्र से बाइक चोरी की वारदात का भी मामला सामने आया था। इन घटनाओं के बाद सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई।
मामले की सुनवाई विशेष गैंगस्टर अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी संजीव कुमार चतुर्वेदी ने अदालत के समक्ष गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। अभियोजन की ओर से की गई पैरवी तथा अदालत के समक्ष उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट मधु गुप्ता ने पुष्कर तोमर को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को पांच साल के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना जमा नहीं करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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