किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 55 हजार रुपये जुर्माना

इटावा में किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आदित्य उर्फ सोनू शर्मा को 20 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने 55 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

Etawah Court

जिला एवं सत्र न्यायालय की फोटो

locationउत्तर प्रदेश
userDinesh Gupta
calendar22 Sep 2026 11:27 AM
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