जिले में फिलहाल 40 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को इस संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं और उन्हें एक माह का समय दिया गया है।

UP News: गाजियाबाद में अब 5 किलोवॉट से 25 किलोवॉट क्षमता का नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए फायर विभाग की वैध एनओसी जरूरी हो गई है। इसके बिना नया कनेक्शन नहीं मिलेगा। न केवल नए आवेदकों, बल्कि पुराने उपभोक्ताओं को भी निर्धारित समय में फायर एनओसी जमा करानी होगी। ऐसा न करने पर कनेक्शन काटने की कार्रवाई हो सकती है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिले में फिलहाल 40 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को इस संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं और उन्हें एक माह का समय दिया गया है। इस अवधि के भीतर वह फायर एनओसी प्राप्त कर सकते हैं।
नए कनेक्शन से पहले होगी जांच
नया कनेक्शन देने से पहले विभाग की टीम मौके का निरीक्षण करेगी, जिसमें खंभे से दूरी, केबल की स्थिति और अन्य दस्तावेजों के साथ फायर एनओसी की जांच भी शामिल होगी। आवेदन ऑनलाइन या कार्यालय में करते समय वैध एनओसी प्रस्तुत करनी होगी।मु
मुख्य अभियंता पवन अग्रवाल ने बताया कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में आग लगने की घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। यह कदम उपभोक्ताओं की सुरक्षा और आग से होने वाले नुकसान को कम करने की दिशा में उठाया गया है।
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