गोण्डा की खरगूपुर पुलिस ने नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में वांछित अभियुक्त अर्जुन सोनकर को भवनियापुर चौराहे से गिरफ्तार किया।

UP News : उत्तर प्रदेश के गोण्डा जनपद के खरगूपुर थाना पुलिस ने नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 22 अक्टूबर 2026 को भवनियापुर चौराहा स्थित यात्री शेड से अभियुक्त अर्जुन पुत्र जगन्नाथ सोनकर निवासी ग्राम बीरपुर झलहिया, थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, इस मामले में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना खरगूपुर में मुकदमा अपराध संख्या 245/2026 के तहत धारा 137(2)/87 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले की विवेचना के दौरान अर्जुन पुत्र जगन्नाथ सोनकर का नाम प्रकाश में आया, जिसके बाद पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही थी। इसी क्रम में 22 अक्टूबर को उपनिरीक्षक देवेंद्र सिंह यादव कांस्टेबल गौरव सिंह के साथ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान वांछित अभियुक्त की तलाश के बीच मुखबिर खास से भवनियापुर चौराहे पर अभियुक्त की मौजूदगी की सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर यात्री शेड से अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। UP News :
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पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, मुकदमा दर्ज होने के बाद मामले की विवेचना की जा रही थी। विवेचना के दौरान प्रकाश में आए अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार प्रयासरत थी। इसी बीच मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस को कार्रवाई करने में सफलता मिली। गिरफ्तारी भवनियापुर चौराहे के यात्री शेड से की गई, जहां से अभियुक्त को हिरासत में लिया गया। नाबालिग किशोरी से संबंधित मामलों में पुलिस द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर जांच और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। इस मामले में भी खरगूपुर पुलिस ने अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी विवेचना के आधार पर सामने आएगी।
अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली टीम में उपनिरीक्षक देवेंद्र सिंह यादव और कांस्टेबल गौरव सिंह शामिल रहे। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मामले में आगे की कार्रवाई प्रचलित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। UP News :
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