गोंडा में नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुराचार के मामले में वांछित आरोपी राजमन को कोतवाली देहात पुलिस ने गिरफ्तार किया। बनघुसरा-तरबगंज मार्ग पर मुखबिर की सूचना के बाद हुई कार्रवाई, जानिए शिकायत से गिरफ्तारी तक का पूरा घटनाक्रम और किन धाराओं में दर्ज है मुकदमा।

UP News : उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में कोतवाली देहात पुलिस ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुराचार के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान राजमन पुत्र रजितराम के रूप में हुई है। वह गोंडा के जौकाही बनघुसरा गांव का निवासी है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी कर उसे न्यायालय भेज दिया।
पुलिस के मुताबिक, 18 जून 2026 को मामले की शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसकी लगभग 14 वर्षीय ननद को राजमन अपने साथ ले गया है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया था कि आरोपी पहले से विवाहित है। परिजनों ने जब आरोपी के घर पहुंचकर जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो वहां ताला लगा मिला। शिकायत के आधार पर कोतवाली देहात थाने में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। इसके बाद से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। UP News
पुलिस के अनुसार, आरोपी की तलाश के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि मुकदमे में वांछित व्यक्ति बनघुसरा-तरबगंज मार्ग पर किसी वाहन से कहीं जाने की फिराक में है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम राजमन पुत्र रजितराम बताया। इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक विनय कुमार सिंह, कांस्टेबल राधेश्याम और कांस्टेबल मोहम्मद इस्लाम अंसारी शामिल रहे। UP News
पुलिस के मुताबिक, इस मामले में कोतवाली देहात थाने में मुकदमा अपराध संख्या 595/2026 दर्ज है। इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएं 137(2), 87 और 64(2) तथा पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराएं शामिल हैं। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय भेज दिया गया है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया न्यायालय के समक्ष चलेगी। UP News
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