
Gorakhpur News : गोरखपुर। सावधान हो जाइए! अगर पान मसाला खाकर सार्वजनिक स्थान पर थूकने की आदत है तो 250 रूपये के दंड के साथ ही 'मिस्टर व मिस पीकू' का खिताब देकर आपको सम्मानित भी किया जाएगा।
दरअसल, G-20 सम्मेलन के तहत शासन ने उत्तर प्रदेश के सभी नगर निकायों में सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब करने, मल त्याग करने, थूकने अथवा अन्य तरह की गंदगी फैलाने पर दंड का प्रावधान किया गया है। सहायक नगर आयुक्त ने जुर्माने की कार्रवाई के लिए सभी नगर निगम सुपरवाइजरों की जिम्मेदारी कर दी है।
हम आपको बता दें कि सुंदरीकरण की निरंतरता बनाए रखने के लिए 23 फरवरी से शासन द्वारा 'थूकना मना है' अभियान की शुरूआत की गई। इसको प्रभावी बनाने के लिए शासन ने उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट नियमावली-2021 को सभी निकायों में लागू कर दिया है।
सहायक नगर आयुक्त डॉ. मणिभूषण तिवारी ने कहा कि 600000 से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम में 250 रुपये, 600000 से कम जनसंख्या वाले नगर निगम में 150 रुपये, नगर पालिका क्षेत्र में 100 रुपये, साथ ही नगर पंचायत क्षेत्र में 50 रुपये जुर्माना लागू किया गया है। इसी के साथ खुले में थूकने वाले को 'मिस्टर या मिसेज पीकू' की उपाधि दी जाएगी।
ग़ौरतलब है कि 'स्वच्छ भारत' के संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश शासन के साथ-साथ गोरखपुर नगर निकाय भी गम्भीर दिखायी दे रहा है। यहाँ-वहॉं थूकने, पेशाब करने वालों पर शासन का रवैया काफी सख़्त है।