गिरोह बनाकर वाहन चोरी को देते थे अंजाम, बदमाशों पर लगाया गैंगस्टर
Greater Noida News
उत्तर प्रदेश
RP Raghuvanshi
30 Nov 2025 11:25 AM
ग्रेटर नोएडा (चेतना मंच)। थाना बिसरख जिला पुलिस ने 5 बदमाशों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। गैंगस्टर में निरोध किए गए बदमाश शातिर वाहन चोर हैं और संगठित गिरोह बनाकर वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे।
पुलिस पहले भी गिरफ़्तार कर चुकी है इन आरोपियों को
थाना बिसरख प्रभारी अनिल राजपूत ने बताया कि नरेंद्र कुमार, आकाश, लकी कुमार, अमन गुप्ता व बंटी भारती के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर एक्ट में निरूद्घ किए गए आरोपी शातिर वाहन चोर हैं और संगठित गिरोह बनाकर चोरी के वारदातों को अंजाम देते हैं। पुलिस ने पूर्व में इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस गैंग का जनता में इस कदर भय व आतंक व्याप्त है कि कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ शिकायत नहीं करता था। आरोपियों के अपराधिक क्रियाकलापों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश गृह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलापों निवारण अधिनियम की धारा 2/3 (1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
जिला बदर बदमाश घर से दबोचे
नोएडा (चेतना मंच)। गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट पुलिस ने दो जिला बदर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन्हें हाल ही में 6 माह के लिए जिला बदर किया था। जिला बदर किए जाने के बावजूद भी आरोपी अपने घरों पर रह रहे थे।
घर पर रह रहा था जिला बदल आरोपी
थाना सेक्टर-63 प्रभारी अमित कुमार मान ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि जिला बदर बदमाश हैदर अली पुत्र अशरफ अली अपने घर पर रह रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने छिजारसी कॉलोनी में छापा मारकर हैदर अली को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि अपर पुलिस कानून आयुक्त एवं व्यवस्था गौतमबुद्धनगर के आदेश पर 4 अक्टूबर को हैदर अली को जिला बदर किया गया था। 22 अक्टूबर को नोटिस भी आरोपी को तामील कर दिया गया था। नोटिस तामील होने पर आरोपी हैदर ने लिखित आश्वासन दिया था कि वह 6 माह की अवधि तक जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा।
यदु पब्लिक स्कूल के पास से गिरफ्तार किया
वहीं थाना सेक्टर-113 पुलिस ने जिला बदर अपराधी रामवीर सिंह उर्फ लाल पुत्र गोपी यादव निवासी ग्राम सर्फाबाद को यदु पब्लिक स्कूल के पास से गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सर्वेश कुमार ने बताया कि रामवीर सिंह उर्फ लाला को 26 अक्टूबर को 4 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया था। आरोपी के खिलाफ धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत कार्रवाई की गई थी। दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है।
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