Site icon चेतना मंच

ज्ञानवापी केस : हाईकोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को झटका, तहखाने में जारी रहेगी पूजा

Gyanvapi Case

Gyanvapi Case

Gyanvapi Case : ज्ञानवापी विवाद में जिला न्यायालय के फैसले के बाद ज्ञानवापी के तहखाने को खुलवाकर पूजा शुरू करवा दी गई है। इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची मस्जिद कमेटी को वहां से भी निराशा ही मिली है। ज्ञानवापी मामले में आज सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने व्यासजी तहखाने में पूजा रुकवाने से इनकार कर दिया है।

Gyanvapi Case

ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का भी रूख किया था। इस मामले में सुप्रमी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की कानूनी टीम को हाई कोर्ट में जाने की बात कही थी। वहीं इस मामले में हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 6 फरवरी (मंगलवार) को होगी।

तहखाने में पूजा-अर्चना रहेगी जारी

वाराणसी की जिला अदालत के आदेश के बाद रात में कड़ी सुरक्षा के बीच ज्ञानवापी मस्जिद के सीलबंद तहखाने के ‘व्यास का तहखाना’ में पूजा-अर्चना की गई है। हाईकोर्ट में सबसे पहले अपना पक्ष मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के वकील फरमान नकवी ने रखा। जिसके बाद हिंदु पक्ष की ओर से दलीलें भी दी गई। इस मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पूजा-पाठ पर अंतरिम स्थगन देने से इनकार कर दिया। साथ ही एडवोकेट जनरल को आदेश दिए कि कानून और व्यवस्था बनाए रखी जाए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता मस्जिद कमेटी से कहा है कि 6 फरवरी तक वह अपनी अपील में संशोधन करे।

अपील में संशोधन की कही बात

सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने कहा है कि इस बात को देखा जाएगा, कि रिसीवर की नियुक्ति करने में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? इससे पहले मुस्लिम पक्ष के वकील ने कोर्ट में कहा कि 17 जनवरी को वाराणसी के डीएम की नियुक्ति की गई, और 31 जनवरी को पूजा की अनुमति का आदेश पारित कर दिया गया। इस पर हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कहा कि आपने 17 जनवरी के उस आदेश को चुनौती नहीं दी, जिसमें रिसीवर नियुक्त करने की बात कही गई। 31 जनवरी का आदेश एक परिणामी आदेश है। ऐसे में जब तक उस आदेश को चुनौती नहीं दी जाती है, तब तक इस अपील पर सुनवाई कैसे होगी? हाई कार्ट ने मुस्लिम पक्ष को अपनी अपील में संशोधन करने के लिए कहा है।

बसंत पंचमी और वेलेंटाइन डे का अनोखा संयोग, प्रेमी जोड़े कर सकते हैं इस दिन शादी

देश विदेश की खबरों से अपडेट रहने लिए चेतना मंच के साथ जुड़े रहें।

देश-दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमें  फेसबुक  पर लाइक करें या  ट्विटर  पर फॉलो करें।

Exit mobile version