Gyanwapi Masjid Case : प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के ज्ञापवापी केस में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा हैं मुस्लिम पक्ष द्वारा मस्जिद के अंदर पूजा करने के अधिकार को रोकने को लेकर दायर याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि वाराणसी कोर्ट में पांच महिला हिंदू उपासकों ने ज्ञानवापी मस्जिद में श्रृंगार गौरी पूजा को लेकर याचिका दायर की थी, जिसे मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
Gyanwapi Masjid Case
ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा का विरोध
यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी, वाराणसी की ओर से दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अंजमुन इंतजामिया कमेटी ने यथा स्थिति बनाए रखने को लेकर याचिका दायर की थी। याचिका दायर की थी। याचिका में मस्जिद के अंदर श्रृंगार गौरी पूजा का विरोध किया गया था तथा इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
इस याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दिया। हालांकि नियमित पूजा की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। इस केस में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया जाना एक बड़ा झटका माना जा रहा है।
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