विज्ञापन
प्रदेश की राजधानी लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनके सभी प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों को तत्काल प्रभाव से सीज करने का आदेश दिया है।

UP News : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनके सभी प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों को तत्काल प्रभाव से सीज करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई एक निर्वाचित पार्षद को शपथ न दिलाए जाने से जुड़े मामले में की गई है।
UP News
मामला वार्ड संख्या-73 (फैजुल्लागंज) से जुड़ा हुआ है। अदालत के अनुसार:
* चुनाव न्यायाधिकरण ने सितंबर 2025 में एक पार्षद का निर्वाचन रद किया था
* इसके बाद सपा प्रत्याशी ललित किशोर तिवारी को विजेता घोषित किया गया
* अदालत के आदेश के बावजूद उन्हें अब तक शपथ नहीं दिलाई गई
* करीब 5-6 महीने की देरी के बाद भी आदेश का पालन नहीं हुआ।
इसी अवमानना को गंभीर मानते हुए हाईकोर्ट ने यह सख्त कदम उठाया।
UP News
लखनऊ हाईकोर्ट बेंच के जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस कमर हसन रिजवी ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि अदालत के आदेश की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती। कोर्ट ने आदेश दिया कि जिलाधिकारी (डीएम) और नगर आयुक्त को तत्काल प्रभाव से अधिकार सौंपे जाएं। जब तक शपथ नहीं दिलाई जाती, तब तक मेयर के अधिकार स्थगित रहेंगे। संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह माना जाएगा।
UP News
मामले में यह भी सामने आया कि कोर्ट ने पहले ही समयसीमा तय कर दी थी। बुधवार तक शपथ दिलाने का निर्देश दिया गया था लेकिन अनुपालन न होने पर मेयर, डीएम और नगर आयुक्त को कोर्ट में पेश होने को कहा गया। हालांकि सुनवाई के दौरान मेयर के अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी दी गई, जिसके बाद अदालत ने कड़ा रुख अपनाया।
UP News
यह पूरा मामला फैजुल्लागंज वार्ड से जुड़ा है, जहां भाजपा पार्षद प्रदीप शुक्ला का निर्वाचन पहले रद किया गया। उसपर आरोप था कि नामांकन में महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई गई थी। इसके बाद अदालत ने सपा प्रत्याशी ललित किशोर तिवारी को विजेता घोषित किया
लेकिन शपथ प्रक्रिया में लगातार देरी होती रही। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद नगर निगम प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव आ गया है। अब लखनऊ नगर निगम के कई अधिकार जिलाधिकारी और नगर आयुक्त के नियंत्रण में आ गए हैं, जिससे प्रशासनिक कार्यों पर सीधा असर पड़ सकता है। UP News
विज्ञापन