यूपी में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया होगी हाईटेक, अब फजीर्वाड़े पर लगेगा ब्रेक

1 फरवरी से प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री केवल आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन के बाद ही संभव होगी। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद बिना आधार सत्यापन कोई भी व्यक्ति न तो जमीन बेच सकेगा और न ही खरीद सकेगा।

jameen rajistri
जमीन की रजिस्ट्री
locationभारत
userयोगेन्द्र नाथ झा
calendar28 Jan 2026 07:19 PM
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UP News : उत्तर प्रदेश में जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार एक बड़ा तकनीकी बदलाव करने जा रही है। 1 फरवरी से प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री केवल आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन के बाद ही संभव होगी। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद बिना आधार सत्यापन कोई भी व्यक्ति न तो जमीन बेच सकेगा और न ही खरीद सकेगा।

फर्जी रजिस्ट्रियों पर लगेगी लगाम

अब तक भू-माफिया और जालसाज नकली पहचान पत्रों व फर्जी गवाहों के जरिए रजिस्ट्री कराने में कामयाब हो जाते थे। लेकिन नई प्रणाली में आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक मिलान अनिवार्य होने के कारण इस तरह की धोखाधड़ी लगभग नामुमकिन हो जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे आम नागरिकों की संपत्ति सुरक्षित रहेगी और जमीन विवादों में बड़ी कमी आएगी। महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत उत्तर प्रदेश आॅनलाइन दस्तावेज पंजीकरण नियमावली-2024 को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार अब विक्रेता, क्रेता और गवाह तीनों की पहचान बायोमेट्रिक तरीके से सुनिश्चित की जाएगी।

आरडी मशीन से होगा सीधा आधार मिलान

नई व्यवस्था में रजिस्ट्री से पहले सभी जानकारियां आनलाइन सॉफ्टवेयर में दर्ज की जाएंगी। रजिस्ट्री के दिन आरडी मशीन के माध्यम से अंगूठे के निशान का मिलान सीधे आधार डेटाबेस से किया जाएगा। यदि बायोमेट्रिक सत्यापन असफल होता है, तो सिस्टम तुरंत अलर्ट देगा और रजिस्ट्री प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। सत्यापन के बाद मौके पर ही फोटो लेकर पोर्टल पर अपलोड की जाएगी और केवल आधार आधारित ई-सिग्नेचर को ही वैध माना जाएगा। पहले पहचान पत्रों की वास्तविकता की ठोस जांच नहीं होती थी, जिससे फर्जी आईडी के आधार पर रजिस्ट्रियां हो जाती थीं। कई मामलों में अधिकारियों की संलिप्तता भी उजागर हुई। केवल लखनऊ में ही बीते एक वर्ष में ऐसे दर्जनों मामले सामने आए, जिन्होंने प्रशासन को सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर किया।

पहले से लागू हैं अतिरिक्त सुरक्षा उपाय

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग पहले ही कई सुधार लागू कर चुका है। जुलाई 2025 से 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य की रजिस्ट्री के लिए पैन कार्ड सत्यापन और आधार आधारित पुष्टि अनिवार्य की गई थी। अब आधार बायोमेट्रिक जुड़ने से पूरी प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी व सुरक्षित हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम जमीन से जुड़े घोटालों को रोकने में मील का पत्थर साबित होगा। डिजिटल निगरानी और बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए फजीर्वाड़े की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाएगी।

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69000 शिक्षक भर्ती : अभ्यर्थी 2 फरवरी से धरना और विधानसभा घेराव करेंगे

69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 2फरवरी से लखनऊ में धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में उनके पक्ष में पर्याप्त पहल नहीं कर रही, जिसके कारण मामला लटकता जा रहा है।

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अभ्यर्थी 2फरवरी से लखनऊ में धरना प्रदर्शन करने जा रहे
locationभारत
userयोगेन्द्र नाथ झा
calendar28 Jan 2026 06:18 PM
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UP News : उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 2फरवरी से लखनऊ में धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में उनके पक्ष में पर्याप्त पहल नहीं कर रही, जिसके कारण मामला लटकता जा रहा है। आंदोलन के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान सभा का घेराव करने की भी चेतावनी दी है।

आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों की मुख्य मांग

आंदोलन के प्रमुख संगठकों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण प्रभावित समूहों के साथ अन्याय हुआ है और समस्या का समाधान नहीं निकला है, इसलिए इसे लेकर सरकार को एक ठोस कदम उठाना चाहिए। अभ्यर्थियों की मांग है कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।

सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामला

इस भर्ती मामले की पहली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सितंबर 2024 में हुई थी, जिसके बाद लगातार नई तारीख दी जा रही है। अगली सुनवाई 4 फरवरी को तय है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार समय पर कोर्ट में पोजीशन पेश नहीं कर रही, जिससे मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा है।

धरना-आंदोलन की तैयारी और परिजन शामिल होंगे

आंदोलन के नेतृत्व में रहे अमरेन्द्र पटेल और धनंजय गुप्ता ने कहा है कि सभी जिला और ब्लॉक स्तर के सहयोगियों से संपर्क कर आने वाले अभ्यर्थियों और उनके परिजनों की सूची तैयार की जा रही है। आंदोलन की शुरुआत में ही यह निर्णायक कदम उठाने की योजना बनाई गई है।

विधानसभा घेराव से पहले कार्रवाई

आंदोलन के एक हिस्से के तौर पर 31 जनवरी को विधानसभा घेराव का आह्वान किया गया है, ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। अभ्यर्थी इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि वे मांगों के पूरा होने तक संघर्ष जारी रखेंगे। आंदोलन के दावों के मुताबिक, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हित में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, मुख्यमंत्री जांच समिति की रिपोर्ट और हाईकोर्ट डबल बेंच का निर्णय उनके पक्ष में है, लेकिन फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिला। पिछले लगभग छह वर्षों से अभ्यर्थी इसी मुद्दे पर संघर्षरत हैं।

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बंटवारा : तीन-तीन दिन दोनों पत्नियों के पास रहेगा पति, साप्ताहिक अवकाश भी मिलेगा

पंचायत ने तय किया कि पति सप्ताह में तीन-तीन दिन दोनों पत्नियों के पास रहेंगे, जबकि रविवार को वह अकेले एकांत में रहेगा। विशेष परिस्थितियों में एक दिन आगे-पीछे करने की भी अनुमति दी गई है।

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युवक की दो पत्नियां
locationभारत
userयोगेन्द्र नाथ झा
calendar28 Jan 2026 05:30 PM
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UP News : उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के अजीमनगर थाना क्षेत्र में पति को लेकर दोनों पत्नियों के बीच चल रहे झगड़े को पंचायत ने सुलझा दिया। पंचायत ने तय किया कि पति सप्ताह में तीन-तीन दिन दोनों पत्नियों के पास रहेंगे, जबकि रविवार को वह अकेले एकांत में रहेगा। विशेष परिस्थितियों में एक दिन आगे-पीछे करने की भी अनुमति दी गई है। समझौते के मुताबिक, पति सोमवार, मंगलवार और बुधवार को पहली पत्नी के साथ रहेगा। दूसरी पत्नी के साथ वह गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को समय बिताएगा। रविवार को पति दोनों पत्नियों से दूर अपने लिए समय निकाल सकेगा।

झगड़े का कारण

गांव निवासी युवक की दो पत्नियां हैं। पहली पत्नी अरेंज मैरिज से है, जबकि दूसरी लव मैरिज से। दोनों पत्नियां पति को अपने पास रखने की जिद करती थीं, जिससे आए दिन विवाद होते रहते थे। झगड़ों के चलते पति काफी परेशान था। झगड़े को सुलझाने के लिए गांव में पंचायत बुलाई गई। इसमें कुछ रिश्तेदार और सम्मानित गांववासी शामिल हुए। दोनों पत्नियों और पति की बात सुनने के बाद पंचों ने सप्ताह के अनुसार समय बंटवारा तय किया। समझौते पर सभी पक्षों के हस्ताक्षर लिए गए।

विशेष परिस्थितियों में बदलाव की छूट

समझौते में यह भी तय हुआ कि यदि विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हों तो पति के रहने के दिनों में बदलाव किया जा सकता है। पंचायत का यह फैसला क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। इस समझौते के जरिए पंचायत ने न केवल परिवार में शांति स्थापित की बल्कि एक नई मिसाल भी पेश की कि विवादों को सामूहिक और पारंपरिक तरीकों से सुलझाया जा सकता है।

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