क्या शादी से पहले दूल्हे की हत्या के इस मामले में अब कोई बड़ा राज सामने आया है ? जौनपुर के खेतासराय में आजाद बिंद की गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी भोले राजभर उर्फ भोला राजभर की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि आरोपी को कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी ?

UP News : उत्तर प्रदेश के जौनपुर में शादी से पहले दूल्हे की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में आरोपी भोले राजभर उर्फ भोला राजभर को अदालत से राहत नहीं मिली है। सत्र न्यायालय ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार शशि ने 29 सितंबर 2026 को मामले में आदेश पारित किया। यह मामला खेतासराय थाना क्षेत्र में सामने आया था, जहां शादी से कुछ दिन पहले आजाद बिंद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, शादी को लेकर विवाद के बाद आजाद को धमकी दी गई थी। इसके बाद 1 मई 2026 को मनेछा बादशाही मंदिर के पास कथित तौर पर बाइक सवार हमलावरों ने कार से जा रहे आजाद बिंद पर गोली चला दी थी। UP News
अदालत के आदेश के अनुसार, आजाद बिंद की शादी सोनी बिंद से तय हुई थी। आजाद के पिता रामलखन बिंद ने खेतासराय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि शादी से नाराज प्रदीप बिंद और रवि यादव ने आजाद को जान से मारने की धमकी दी थी। 1 मई 2026 को आजाद बिंद कार से जा रहे थे। इसी दौरान मनेछा बादशाही मंदिर के पास बाइक सवार दो लोगों द्वारा उन पर कथित तौर पर गोली चलाने की बात सामने आई। गोली लगने के बाद आजाद को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। UP News
जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने भोले राजभर को निर्दोष बताते हुए उसे मामले में गलत तरीके से फंसाए जाने की दलील दी। वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए हत्या और कथित साजिश में आरोपी की भूमिका का उल्लेख किया। अदालत के आदेश में उपलब्ध गवाहों के बयानों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी उल्लेख किया गया है। आदेश के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चार चोटों का जिक्र है और गोली लगने के बाद रक्तस्राव को मौत का कारण बताया गया है। UP News
अदालत के आदेश में कहा गया कि मामले में दर्ज गवाहों के बयान अभियोजन पक्ष के कथन का समर्थन करते हैं। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से आरोपी के पूर्व के आपराधिक मामलों का भी उल्लेख किया गया। मामले की परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए अदालत ने भोले राजभर उर्फ भोला राजभर की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह मामला थाना खेतासराय के अपराध संख्या 90/2026 से संबंधित है। इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) और 61(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। UP News
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