उत्तर प्रदेश के जौनपुर से चार साल की मासूम बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म का बेहद गंभीर मामला सामने आया है। बक्शा थाना क्षेत्र में एक निजी स्कूल की बस में एलकेजी की छात्रा के साथ यौन अपराध का आरोप स्कूल बस के परिचालक पर लगा है।

UP News : उत्तर प्रदेश के जौनपुर से चार साल की मासूम बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म का बेहद गंभीर मामला सामने आया है। बक्शा थाना क्षेत्र में एक निजी स्कूल की बस में एलकेजी की छात्रा के साथ यौन अपराध का आरोप स्कूल बस के परिचालक पर लगा है। घटना की जानकारी बच्ची के घर पहुंचने के बाद हुई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत की।
पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच के तहत आरोपी का डीएनए परीक्षण कराने के लिए नमूना भी लिया गया है। UP News
जानकारी के मुताबिक, बक्शा क्षेत्र में फ्रेंचाइजी के तहत संचालित एक निजी स्कूल में शहर के एक मोहल्ले की चार वर्षीय बच्ची एलकेजी में पढ़ती है। बच्ची रोजाना स्कूल आने-जाने के लिए बस का इस्तेमाल करती थी। परिजनों के अनुसार, मंगलवार सुबह बच्ची स्कूल बस से स्कूल गई थी। आरोप है कि इसी दौरान बस के परिचालक ने उसके साथ यौन अपराध किया। छुट्टी के बाद बच्ची को परिचालक ने उसके घर के पास परिजनों को सौंप दिया। घर पहुंचने के बाद बच्ची की हालत देखकर परिजन घबरा गए। इसके बाद उन्होंने बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया और स्कूल प्रबंधन को भी घटना की जानकारी दी। UP News
घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने मंगलवार को बक्शा थाने में तहरीर दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी परिचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, मामले में साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। आरोपी के डीएनए परीक्षण के लिए नमूना लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट जांच में महत्वपूर्ण हो सकती है। पुलिस का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीओ सदर परमानंद कुशवाहा के अनुसार, मामले को जल्द से जल्द न्यायालय में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। घटना के बाद बच्ची सदमे में बताई जा रही है। परिजनों का कहना है कि उन्होंने बच्ची को उपचार दिलाया है। परिवार ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की अपील की है। UP News
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