Kanpur News : सड़क पर ईद की नमाज पर कानपुर में एफआईआर
Kanpur News: FIR in Kanpur on Eid prayers on the road
भारत
चेतना मंच
27 Apr 2023 10:33 PM
Kanpur News : यूपी के कानपुर में पुलिस ने रोक के बाद भी ईद के दिन सड़क पर नमाज पढ़ने के मामले में गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। इसमें ईदगाह कमेटी के सदस्य और नमाजियों को आरोपी बनाया गया है। वहीं, रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से मुस्लिम समुदाय में आक्रोश है।
बाबूपुरवा पुलिस ने की कार्रवाई
एफआईआर के मुताबिक ईद के दिन बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के बेगमपुरवा चौकी प्रभारी बृजेश कुमार और भारी फोर्स बाबूपुरवा ईदगाह पर मौजूद था। नमाज से पूर्व पीस कमेटी की बैठक और इलाके के लोगों को बताया गया था कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। ईद की नमाज सिर्फ ईदगाह और मस्जिद के अन्दर ही पढ़ी जाएगी। यह भी बताया गया था कि अगर किसी नमाजी की भीड़ होने के कारण नमाज छूट जाती है तो उसे बाद में दोबारा नमाज पढ़वाने का इंतजाम पुलिस की ओर से किया जाएगा। इसके बाबजूद ईद के दिन सुबह 8 बजे ईदगाह में नमाज शुरू होने के समय ईदगाह भर जाने के बाद सैकड़ों नमाजियों की भीड़ ईदगाह के सामने सड़क पर जमा हो गई। रोक के बाद सभी ने सड़क पर चटाई बिछाकर नमाज शुरू कर दी। उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने पुलिस की बात नहीं मानी।
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सीसीटीवी फुटेज से चिन्हित होंगे नमाजी
निकाय चुनाव के कारण जिले में धारा-144 लागू है। इसके चलते चौकी प्रभारी की तहरीर पर पुलिस ने ईदगाह कमेटी के सदस्यों और वहां नमाज पढ़ने वाले लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज से रोक के बाद सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को चिह्नित किया जा रहा है।
गंभीर धाराओं में दर्ज हुई रिपोर्ट
बाबूपुरवा पुलिस ने रोक के बाद भी सड़क पर नमाज पढ़ने के मामले में नमाजियों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोपी में आईपीसी की धारा-186, धारा-144 का उल्लंघन करते हुए भीड़ जुटाने पर आईपीसी की धारा-188, भीड़ जुटाकर रास्ता रोकने पर धारा-283, सदोष अवरोध के लिए आईपीसी की धारा - 341 और लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने पर धारा- 353 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। जल्द ही आरोपियों को चिह्नित करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।