Kanpur News : सपा विधायक इरफान के वकील ने केस छोड़ा
Kanpur News: SP MLA Irfan's lawyer left the case
भारत
चेतना मंच
30 Nov 2025 05:15 PM
Kanpur News : इस समय मुश्किलों में फंसे सपा विधायक इरफान सोलंकी के वकील ने उनका केस लड़ने से इंकार कर दिया है। वकील गौरव दीक्षित का कहना है कि इरफान पर फीस के तौर पर 4 महीने में 32 लाख रुपए की पेमेंट बकाया है। केस की शुरुआत से लेकर अब तक मैं अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहा हूं। करीब अब तक मेरा 45 लाख रुपया फंसा हुआ है। अब ऐसे में केस लड़ना संभव नहीं है। वकील ने विधायक के खिलाफ शिकायत भी दी है।
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गुस्से में कोर्ट से इरफान की जमानत अर्जी वापस ली
गौरव दीक्षित ने बताया, मैंने इरफान के परिजनों से कई बार फीस देने के लिए कहा, लेकिन हर बार उन्होंने टाल दिया। इससे परेशान होकर मंगलवार को मैंने एडीजे-1 कोर्ट से इरफान की जमानत अर्जी वापस ले ली थी। अब मैंने कोर्ट में मौखिक रूप से भी केस लड़ने से मना कर दिया है। बता दें, पहले गौरव दीक्षित ही इरफान के सभी मामले देख रहे थे। अभी एक महीने पहले परिजनों ने वरिष्ठ अधिवक्ता करीम अहमद और सईद नकवी को भी हायर कर लिया है। सपा विधायक इरफान सोलंकी पर विवादित प्लाट पर बनी झोपड़ी में आग लगाने, फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने, बांग्लादेशी नागरिक को प्रमाण पत्र देने, रंगदारी मांगने, मोरंग कारोबारी की 400 गज जमीन पर कब्जा करने, पुलिस से अभद्रता करने समेत गैंगेस्टर की कार्रवाई की गई थी। पिछले कुछ महीनों में इरफान सोलंकी पर 6 मुकदमें दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही इरफान पर मुकदमों संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पुलिस ने इरफान और उसके साथियों पर गैंगेस्टर की कार्रवाई की थी। इन सभी मुकदमों को अधिवक्ता गौरव दीक्षित देख रहे थे।
ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बोले जांच करेंगे
साथ ही, पुलिस से शिकायत करने का मन भी बना रहे हैं। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी का कहना है कि नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। मामले में आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि वकील की तरफ से जो भी शिकायत की जाएगी। उसकी मेरिट के आधार पर जांच की जाएगी। उसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। बता दें कि विधायक सोलंकी मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता करीम अहमद और सईद नकवी भी पैरवी कर रहे हैं।
वकील ने दिया तर्क
विधायक इरफान सोलंकी के वकील गौरव दीक्षित ने एसीसीएम 3 से केस वापस लिया है। उन्होने कहा कि मेरे द्वारा अदालत में मौखिक रूप से प्रस्तुत किया गया कि मैं इरफान और रिजवान के मामलों को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। अब मेरे लिए अपनी जेब से इन मामलों को आगे बढ़ाना संभव नहीं है। इरफान का केस छोड़ने के बाद कानपुर में तरह-तरह की चचाएं शुरू हो गईं है। लेकिन इस मामले में कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है।
पत्नी ने संभाला है मोर्चा
सपा विधायक इरफान महाराजगंज जेल में बंद हैं। वहीं, इरफान के भाई रिजवान सोलंकी जेल कानपुर जेल में बंद हैं। इरफान की पत्नी नसीम मुकदमों सभी मुकदमों की देखरेख कर रहीं हैं। नसीम सोलंकी महाराजगंज जेल से लेकर मुकदमों की पैरवी और बच्चों की पढ़ाई से लेकर एग्जाम तक की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। इसके साथ ही किसी भी तरह का पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिल रहा है।
जमानत याचिका खारिज
सपा विधायक इरफान सोलंकी पर बीते 25 दिसंबर 2022 को विमल कुमार ने इरफान सोलंकी, बिल्डर हाजी वसी, शाहिद लॉरी, कमर आलम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में इरफान के वकील गौरव दीक्षित ने जमानत याचिका दाखिल की थी। इसके बाद मंगलवार को गौरव दीक्षित ने जमानत अर्जी पर बल ना देने की अर्जी कोर्ट में दी थी। इस आधार प्रभारी जिलाजज अजय कुमार त्रिपाठी ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
विधायक पर दर्ज हुए थे 25 दिन में 8 केस
डिफेंस कॉलोनी में महिला का घर फूंकने के मामले में इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान के खिलाफ जाजमऊ थाने में गंभीर धाराओं में एफआइआर दर्ज हुई।
फर्जी आधार कार्ड के सहारे इरफान ने फरारी के दौरान दिल्ली से मुंबई तक अशरफ अली बनकर हवाई यात्रा की थी। इस मामले में उनके खिलाफ ग्वालटोली थाने में गंभीर धाराओं में एफआइआर दर्ज की गई।
जाजमऊ थाने में 6 दिसंबर को अनवरगंज फूलवाली गली निवासी अकील अहमद खान ने गुंडा टैक्स मांगने का आरोप लगाकर जाजमऊ थाने में एफआइआर दर्ज कराई थी।
जाजमऊ थाने में कंघी मोहाल निवासी मोहम्मद नसीम आरिफ ने आरोप लगाया कि विधायक और उनके गुंडों ने बलपूर्वक वादी के प्लॉट पर कब्जा कर लिया। मामला केस सही पाए जाने पर केस दर्ज हुआ। बांग्लादेशी नागरिक डॉ. रिजवान के पकड़े जाने के बाद विधायक का नाम भी इस एफआइआर में दर्ज किया गया है। जाजमऊ थाने में इरफान समेत पांच के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की भी एफआइआर की गई है। इरफान सोलंकी के साथ ही उनके भाई रिजवान सोलंकी, हिस्ट्रीशीटर इसराइल आटे वाला, मोहम्मद शरीफ और सपा नेत्री नूरी शौकत के पिता शौकत अली पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है।
इरफान के खिलाफ ग्वालटोली थाने में पुलिस से अभद्रता करने के एक साल पुराने मामले में एफआईआर दर्ज हुई। ग्वालटोली थाना प्रभारी की तहरीर पर इरफान और उनके समर्थकों के खिलाफ धारा-147, 188, 269, 270, 332, 353, 504 के तहत एफआइआर दर्ज हुई।
इरफान के खिलाफ दुर्गा विहार निवासी विमल कुमार ने जाजमऊ थाने में एफआइआर दर्ज कराई है। विमल का आरोप है कि इरफान सोलंकी के साथ ही बिल्डर हाजी वसी, शाहिद लारी, कमर आलम के साथ उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया था। इरफान के साथ ही इन सभी आरोपियों के खिलाफ जाजमऊ थाने में धारा- 386, 419, 420, 427, 504 और 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 के तहत एफआइआर दर्ज की गई।