
Lakhimpur Kheri : लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) में हुई हिंसा और किसानों की हत्या मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा (Ajay Mishra) 'टेनी' के बेटे आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को इलाहाबद उच्च न्यायालय द्वारा मिली जमानत के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया है तथा इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में अग्रिम सुनवाई के लिए 24 मार्च की तारीख सुनिश्चित की है।
आपको बता दें कि लखमीपुर खीरी जिले में हुई हिंसा और बवाल के चलते 4 किसानों सहित कुल 8 लोगों की हत्या हो गई थी। जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पर कथित तौर से किसानों पर गाड़ी चढ़ाने और उन्हें मारने का आरोप लगा था।
मामले की कार्यवाही करते हुए आशीष मिश्रा को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। बीती 10 फरवरी को करीब 4 महीने जेल में गुजारने के बाद आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में जमानत देते हुए रिहा कर दिया था।
>> UP Election 2022 : CM का चयन करने के लिए शाह और राजनाथ बनाए गए पर्यवेक्षकसर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर इलाहाबद हाई कोर्ट से आशीष मिश्रा को मिली जमानत के फैसले को चुनौती देते हुए पीड़ित पक्ष के वकील शिव कुमार त्रिपाठी और सीएस पांडा ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। इस याचिका के तहत आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से मिली जमानत को रद्द करने की मांग की गई है।
आपको बता दें कि बीते समय में मामले में एक गवाह पर हमला भी हो चुका है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस भेजने के साथ ही मामले में गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने का भी आदेश दिया है।