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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान को अदालत से बड़ा झटका लगा है। दो पैन कार्ड रखने के मामले में निचली अदालत से मिली सजा के खिलाफ दायर उनकी अपील को सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

UP News : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान को अदालत से बड़ा झटका लगा है। दो पैन कार्ड रखने के मामले में निचली अदालत से मिली सजा के खिलाफ दायर उनकी अपील को सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद दोनों को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। UP News
दोनों पिता-पुत्र ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी। हालांकि, कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार नहीं किया और सजा को बरकरार रखा। अपील के जरिए सजा पर रोक लगाने और राहत की मांग की गई थी। अदालत ने सभी दलीलों को सुनने के बाद अपील को खारिज कर दिया। UP News
निचली अदालत ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान को दोषी मानते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था, जिसे सेशन कोर्ट ने यथावत रखा। यह मामला एक से अधिक पैन कार्ड बनाए जाने से जुड़ा है, जिसे कानूनन अपराध माना गया। दोनों 25 नवंबर 2025 से रामपुर जिला जेल में बंद हैं। इससे पहले भी आजम खान लंबी अवधि तक जेल में रह चुके हैं। करीब 23 महीने तक सीतापुर जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिली थी। रिहाई के बाद महज 55 दिनों के भीतर ही उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ा। UP News
यह मामला साल 2019 में दर्ज एक शिकायत से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान ने अलग-अलग जन्मतिथियों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए थे। जांच के दौरान दोनों की भूमिका भी सामने आई, जिसके बाद दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मामले में राजनीतिक और कानूनी दोनों पहलुओं से जांच की गई। सेशन कोर्ट से झटका मिलने के बाद अब दोनों पक्ष हाईकोर्ट में अपील करने की तैयारी कर सकते हैं। वकीलों के अनुसार, अगला कदम उच्च न्यायालय में अपील दायर करना हो सकता है। UP News
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