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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को दोहरी नागरिकता से जुड़े मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने ही पूर्व आदेश पर रोक लगाते हुए स्पष्ट किया है कि बिना नोटिस जारी किए किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता।

UP News : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को दोहरी नागरिकता से जुड़े मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने ही पूर्व आदेश पर रोक लगाते हुए स्पष्ट किया है कि बिना नोटिस जारी किए किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। UP News
यह मामला राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता से जुड़ा हुआ है। इससे पहले हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। लेकिन बाद में उसी आदेश पर पुनर्विचार करते हुए रोक लगा दी गई। कोर्ट ने माना कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन जरूरी है। UP News
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बिना नोटिस दिए सीधे एफआईआर का आदेश देना उचित नहीं है। संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है। इस आधार पर कोर्ट ने अपने पहले के आदेश को स्थगित कर दिया। UP News
इस फैसले के बाद फिलहाल राहुल गाधी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। उन्हें कानूनी रूप से जवाब देने का मौका मिलेगा। मामले की अगली सुनवाई में स्थिति और स्पष्ट होगी। यह निर्णय कई मायनों में महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक न्याय का पालन करते हुए
कोर्ट ने पहले सुनवाई, फिर कार्रवाई के सिद्धांत को प्राथमिकता दी। प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई से पहले नोटिस जरूरी बताया। न्यायालय ने अपने ही आदेश की समीक्षा कर निष्पक्षता दिखाई है। मामले की अगली सुनवाई में नए तथ्यों पर विचार होगा। नोटिस जारी होने के बाद ही आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी। UP News
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