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गौतमबुद्धनगर में मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न पर सख्ती। विशेष अभियान के तहत चालान, लाइसेंस और RC निलंबन की कार्रवाई होगी।

Noida News : गौतमबुद्धनगर में ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और हूटर के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन आयुक्त के निदेर्शों के बाद सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) डॉ. उदित नारायण पांडेय ने बताया कि जिले में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। यह कदम आमजन को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। Noida News
अधिकारियों ने बताया कि मॉडिफाइड साइलेंसर या प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें भारी जुमार्ना, चालान और अन्य कानूनी दंड शामिल हैं। अभियान के तहत मोटर गैराज और वर्कशॉप का औचक निरीक्षण किया जाएगा। यदि कहीं अवैध साइलेंसर की बिक्री या फिटिंग पाई जाती है, तो संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। Noida News
गैराज संचालकों और ट्रांसपोर्ट यूनियनों के साथ बैठक कर उन्हें नियमों और दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाएगा। जनता को भी हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की सुविधा दी जाएगी। जिन वाहन मालिकों ने अपने वाहनों में अनधिकृत बदलाव किए हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। Noida News
नियमों का उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस को अयोग्य घोषित किया जा सकता है और वाहन की आरसी भी निलंबित की जा सकती है। प्रवर्तन दल द्वारा जिले में लगातार चेकिंग अभियान चलाकर नियम तोड़ने वालों पर नजर रखी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि केवल कार्रवाई ही नहीं, बल्कि जन-जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे, ताकि लोग समझ सकें कि मॉडिफाइड साइलेंसर न केवल अवैध हैं बल्कि सड़क सुरक्षा के लिए भी खतरा हैं। Noida News
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