मुरादाबाद में आगामी पर्वों और प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए 25 अगस्त से 22 अक्टूबर तक धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।

UP News: आगामी पर्वों और प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए मुरादाबाद जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी डॉ. राजेन्द्र पैंसिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत पूरे जनपद में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 25 अगस्त से 22 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन के मुताबिक, आगामी पर्वों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है।UP News:
निषेधाज्ञा लागू करने के पीछे ईद-ए-मिलाद/बारावफात, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, महात्मा गांधी जयंती, महाराजा अग्रसेन जयंती और दशहरा (विजयदशमी) समेत कई आगामी पर्वों को प्रमुख कारण बताया गया है। इन आयोजनों के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने की संभावना रहती है। ऐसे में प्रशासन ने किसी भी तरह के तनाव या कानून व्यवस्था की स्थिति को रोकने के लिए पहले से सुरक्षा उपाय किए हैं।UP News:
जिलाधिकारी ने बताया कि इस अवधि में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित होनी हैं। परीक्षा केंद्रों पर भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए निषेधाज्ञा लागू की गई है। प्रशासन का उद्देश्य परीक्षाओं और पर्वों को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराना तथा किसी भी अप्रिय स्थिति की संभावना को कम करना है।
जिला प्रशासन ने आमजन से आपसी सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देने तथा सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने से बचने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने साम्प्रदायिक या जातिगत तनाव पैदा करने वाली गतिविधियों से भी पूरी तरह दूर रहने की अपील की है।
जिलाधिकारी ने आमजन से प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने और आगामी पर्वों व प्रतियोगी परीक्षाओं को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में सहयोग करने को कहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। UP News:
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