मुजफ्फरनगर (उप्र)। जिले की एक स्थानीय अदालत ने 14 वर्षीय लड़के का अपहरण कर उसकी हत्या करने के मामले में पांच लोगों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह जानकारी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने दी।
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14 वर्षीय हैदर कुरैशी का अपहरण कर की गई थी हत्या
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण शर्मा ने बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय ने आरोपियों- अनुज, इकबाल, राजीव, सलीम और रवि को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 364, 302 और 201 के तहत दोषी करार दिया। कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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उन्होंने बताया कि 14 वर्षीय हैदर कुरैशी का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी। शामली जिले में बाबरी पुलिस थाना अंतर्गत बुतरादा गांव में एक नहर में उसका शव फेंक दिया गया था।
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