Monday, 30 December 2024

मुजफ्फरनगर दंगा: महिला से सामूहिक बलात्कार के दो आरोपियों को 20-20 साल कैद की सजा

Muzaffarnagar Riot : मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की अपर जिला एवं सत्र अदालत ने मंगलवार को वर्ष 2013 में…

मुजफ्फरनगर दंगा: महिला से सामूहिक बलात्कार के दो आरोपियों को 20-20 साल कैद की सजा

Muzaffarnagar Riot : मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की अपर जिला एवं सत्र अदालत ने मंगलवार को वर्ष 2013 में जिले में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान एक महिला से सामूहिक बलात्कार के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।

Muzaffarnagar Riot

अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर के मुताबिक सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के दौरान फुगाना क्षेत्र के एक गांव में 26 वर्षीय महिला से सामूहिक बलात्कार किया गया था। इस मामले की जांच के लिए गठित विशेष दल ने कुलदीप, महेशवीर और सिकंदर नामक आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। लेकिन मामले की सुनवाई की प्रक्रिया के दौरान कुलदीप की मौत हो गई थी।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ए. के. सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी महेशवीर और सिकंदर को दोषी करार दिया और 20-20 साल की कैद तथा 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। ग्रोवर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत को आदेश दिया था कि वह इसे प्राथमिकता से ले और इस मामले को लंबे समय तक टाला ना जाए।

इसके बाद इस मामले की प्रतिदिन सुनवाई हुई थी। ग्रोवर ने बताया कि उन्होंने उच्चतम न्यायालय में दायर अपनी याचिका में कहा था कि इस वारदात के अभियुक्त निचली अदालत में सुनवाई की प्रक्रिया में विलंब कराने की कोशिश कर रहे हैं।

आपको बता दें कि सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर जिले में हुए सांप्रदायिक दंगों में 65 लोगों की मौत हो गई थी तथा करीब 100 अन्य जख्मी हुए थे।

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