Saturday, 4 May 2024

Nagar Nikay Chunav : हाईकोर्ट ने दिए OBC आयोग की रिपोर्ट सरकारी वेबसाइट पर अपलोड करने करने के आदेश

Nagar Nikay Chunav : लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार को नगर निकाय चुनाव के…

Nagar Nikay Chunav : हाईकोर्ट ने दिए OBC आयोग की रिपोर्ट सरकारी वेबसाइट पर अपलोड करने करने के आदेश

Nagar Nikay Chunav : लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार को नगर निकाय चुनाव के लिए गठित उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने विकास अग्रवाल की याचिका पर पारित किया।

Nagar Nikay Chunav

अदालत ने राज्य सरकार को चार दिन के भीतर रिपोर्ट अपलोड करने का आदेश दिया और अंत में याचिका का निस्तारण कर दिया। लखीमपुर खीरी निवासी विकास अग्रवाल ने निघासन नगर पंचायत में आरक्षण को लेकर 30 मार्च, 2023 को जारी सरकारी अधिसूचना को चुनौती दी थी।

पिछले महीने, उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने शहरी निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण के मुद्दे पर गौर करने के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।

याची के अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा ने दलील दी थी कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई और 30 मार्च की अधिसूचना पर आपत्ति दाखिल करने के लिए छह अप्रैल की अंतिम तिथि नियत कर दी गई। याचिकाकर्ता ने कहा था कि राजनीतिक तौर पर जिन जातियों को पिछड़ी जाति माना गया है, उनकी सूची भी सार्वजनिक नहीं की गई है।

उन्होंने पीठ को यह भी बताया था कि आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तिथि छह अप्रैल, 2023 है।

संसद को बाधित कर राजनीति को हथियार बनाने के परिणाम राजनीतिक व्यवस्था के लिए गंभीर : धनखड़

उत्तर प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने लिए चेतना मंच के साथ जुड़े रहें।

देश-दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें।

Related Post