
Prayagraj News : प्रयागराज/खुर्जा। ''कहते हैं देर आये दुरस्त आये''। यह कहावत एक महिला जज के मामले में बिल्कुल सटीक बैठती है। आखिर एक साल बाद खुर्जा की महिला जज को न्याय मिल गया है।
बता दें कि बुलंदशहर की खुर्जा कोर्ट में अधिवक्ता भारत सिंह ने ज्यूडिशयल मजिस्ट्रेट के साथ एक केस की सुनवाई के दौरान बदसलूकी की थी और बार-बार उन्हें धमकी भी देता था। महिला जज ने इस मामले की शिकायत एक वर्ष पूर्व विधिवत ढंग से इलाहाबाद हाईकोर्ट में की थी। अब हाईकोर्ट में इस मामले को कड़ाई से निपटाया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति शिवशंकर प्रसाद की खंडपीठ ने अवमानना केस की सुनवाई करते हुए वकील भारत सिंह के उत्तर प्रदेश की किसी भी अदालत में वकालत करने पर रोक लगा दी है। साथ ही 21 जनवरी को वकील को पेश होने का निर्देश भी दिया।
कोर्ट ने बुलंदशहर के एसएसपी को महिला जज की सुरक्षा करने और आरोपी वकील की हरकत के लिए उसके खिलाफ अलग से कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने जिला जज को भी महिला जज की सुरक्षा के इंतजाम करने के आदेश दिये हैं। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी वकील के हाथों कानून व्यवस्था को हवा में उड़ाते नहीं देखा जा सकता। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद महिला जज को एक साल बाद न्याय मिला है।
हाईकोर्ट के इस फैसले की सर्वत्र सराहना हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि यह मामला 'देर आयद दुरूस्त आयद' का परफैक्ट उदाहरण है। लोगों ने लिखा है कि ''भगवान के घर देर है अंधेरे नहीं'' किसी ने लिखा कि इस वकील भारत सिंह की आदत बेहद खराब है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी।
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