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Saharanpur News : स्कूल कालेजों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादन की बिक्री प्रतिबंधित

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्कूल कालेजों के आसपास तंबाकू उत्पाद की बिक्री होने पर अब न केवल विक्रेता बल्कि स्कूल के संचालक और प्रधानाचार्य के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जिलाधिकारी अखिलेश सिंह के निर्देशानुसार जनपद को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए सभी स्कूलो के प्रधानाचार्य को निर्देशित किया गया कि जनपद के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों को तम्बाकू मुक्त घोषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। विद्यालयों में ध्रूमपान से होने वाले नुकसान के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाए साथ ही इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार किया जाए। शैक्षिणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी तरह के तम्बाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबन्ध एवं सभी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध से सम्बन्धित जानकारी दी जाए।
मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ. संजीव मांगलिक ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनपद के समस्त सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्य, अध्यापक, विद्यार्थियों और समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को जागरूक करने एवं उन्मुखीकरण के लिए तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान के लिए प्रदत्त आपरेशनल गाईड लाईन का शत-प्रतिशत प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। इसी के साथ ही जागरूकता के लिए शपथ ग्रहण समारोह, पोस्टर एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाए। उन्होने कहा कि विद्यालय परिसर में तम्बाकू नियंत्रण गतिविधियों के लिए नामित अध्यापक एवं विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाए तथा उनकी सराहना के लिए प्रमाण पत्र जारी किए जाएं।
सीएमओ डाॅ. संजीव मांगलिक ने निर्देश दिए कि समस्त स्कूलों के प्रधानाचार्य अपने-अपने स्कूलों को तम्बाकू मुक्त घोषित करने के साथ ही इसकी सूचना प्रमाण-पत्र सहित मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। सूचना भेजने के लिए ई-मेल saharanpurdtcc@gmail.com का प्रयोग कर सकते है। विद्यालय कार्यक्रम की जानकारी एवं सहयोग के लिए जिला सलाहकार मुदस्सर अली के मोबाइल नम्बर 7409232966 पर संपर्क कर सकते हैं।

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