रायबरेली के सलोन में उज्बेकिस्तान की एक महिला के खिलाफ वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रहने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। सलोन क्षेत्र में किन लोगों के संपर्क में थी महिला? पुलिस अब इन सवालों के जवाब तलाश रही है। मामले की जांच जारी है पढ़े पूरी खबर

UP News:उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में विदेशी नागरिकों के अवैध प्रवास से जुड़े मामले में सलोन कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। वीजा की वैध अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रह रही उज्बेकिस्तान की एक महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने महिला को कानूनी प्रक्रिया के तहत नारी निकेतन भेज दिया है। अब जांच के जरिए यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वह सलोन क्षेत्र में किन लोगों के संपर्क में थी और यहां रहने की वजह क्या थी। UP News
सलोन कोतवाली में अर्चित अग्रवाल की ओर से दी गई लिखित शिकायत के आधार पर उज्बेकिस्तान की नागरिक मदीना खोन निनोना के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, महिला मूल रूप से उज्बेकिस्तान के फरगाना क्षेत्र के मारगिलेन की रहने वाली है। उसके पिता का नाम कखरामोल दर्ज है। UP News
पुलिस के मुताबिक, महिला का भारतीय वीजा 24 अक्टूबर 2024 से 23 अक्टूबर 2025 तक वैध था। आरोप है कि वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी उसने भारत में रहना जारी रखा। मामले में निर्धारित नियमों का पालन नहीं किए जाने को लेकर कानूनी कार्रवाई की गई है। UP News
विदेशी अधिनियम और मौजूदा कानूनों के अनुसार, वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में अवैध रूप से रहना एक गंभीर अपराध माना गया है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की कैद, तीन लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है। हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों और नियमों के तहत ओवरस्टे के ऐसे मामलों में निर्धारित जुर्माना राशि जमा कर कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का भी प्रावधान तय किया गया है। स्थानीय पुलिस और खुफिया विभाग अब यह पता लगाने में जुटे हैं कि महिला इतने लंबे समय से सलोन क्षेत्र में किसके संपर्क में थी और यहाँ किस उद्देश्य से रह रही थी। UP News
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