सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है। विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने फैसले के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की है। मामला वर्ष 2018 में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है।

UP News : कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए अदालत में मंगलवार को सुनवाई पूरी हो गई। विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मामले में फैसला सुनाने के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की है। इस दिन राहुल गांधी को अदालत में उपस्थित रहना होगा। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अब सबकी निगाहें अदालत के निर्णय पर टिकी हैं। UP News :
राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी शुक्ला ने बताया कि मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। अब अदालत को फैसला सुनाना है। वहीं, भाजपा नेता विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडेय के मुताबिक, पिछली सुनवाई में उनकी ओर से बहस की गई थी, जबकि बचाव पक्ष ने अदालत में अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की थी।
अधिवक्ता संतोष पांडेय के अनुसार, राहुल गांधी ने अपने लिखित जवाब में वर्ष 2018 में दिए गए भाषण को स्वीकार किया था। उनका पक्ष था कि तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के संबंध में दिया गया बयान सद्भावना के तहत था और उनका उद्देश्य किसी की मानहानि करना नहीं था। दूसरी ओर, भाजपा नेता विजय मिश्रा की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता संतोष पांडेय ने अदालत से राहुल गांधी को दोषी ठहराने की मांग की है। अब अदालत दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय सुनाएगी। UP News :
इस मामले में 12 अक्टूबर को भी सुनवाई प्रस्तावित थी, लेकिन अधिवक्ताओं के शोकावकाश के कारण कार्यवाही नहीं हो सकी थी। इसके बाद मंगलवार को सुनवाई हुई और दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई।
अब 26 अक्टूबर को अदालत का फैसला आने की उम्मीद है। इस निर्णय से मामले की आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल, अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ दोषसिद्धि का कोई निर्णय नहीं सुनाया है। UP News :
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