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रामपुर की विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए एक विवादित बयान मामले में दोषी करार दिया है।

UP News : रामपुर की विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए एक विवादित बयान मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। UP News
यह मामला 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए उस कथित भाषण से जुड़ा है, जिसमें तत्कालीन जिलाधिकारी (डीएम) पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था। आरोप था कि चुनावी सभा में उन्होंने न केवल डीएम के खिलाफ विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया, बल्कि कथित रूप से धमकी भरा बयान भी दिया। UP News
सूत्रों के मुताबिक, भोट थाना क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए भाषण में की गई टिप्पणी के बाद मामला तूल पकड़ गया था। इसी बयान को आधार बनाकर उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन और हेट स्पीच से जुड़े मुकदमे दर्ज किए गए थे। लंबी सुनवाई के बाद रामपुर की विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और गवाहों के बयान सुनने के बाद आजम खान को दोषी माना।
कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आजम खान पहले भी कई मामलों में कानूनी कार्रवाई का सामना कर चुके हैं। इस नए फैसले के बाद उनकी कानूनी और राजनीतिक चुनौतियां और बढ़ गई हैं। UP News
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