
Saharanpur News : सरकारी दस्तावेज़ो को फर्जी दस्तावेजों से बदल कर धोखाधड़ी (Fraud) करते हुए संपत्ति हड़पने के मामले में पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर पालिकाध्यक्ष, पालिका अधिशासी अधिकारी (EO) समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा (case) दर्ज किया है। नगर के मोहल्ला खानकाह निवासी मौलवी मुजम्मिल ने न्यायालय में वाद दायर कर बताया था कि वर्ष 2005 में उन्होंने एक संपत्ति खरीदी थी। आरोप है कि उक्त जमीन को हड़पने की नियत से पालिकाध्यक्ष, ईओ नगरपालिका समेत पालिका के रिकार्ड कीपर एवं बिल कलैक्टर ने सांठ-गांठ कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए। जानकारी होने पर उन्होंने एसडीएम न्यायालय औरं सीजेएम कोर्ट में उक्त दस्तावेजो को चुनौती दी।
न्यायालय ने साक्ष्यों को स्वीकार करते हुए पुलिस को जांच के लिए निर्देशित किया था। वहीं, न्यायालय ने पालिका द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का संज्ञान लेते हुए उनमें अंतर पाया। जिसे न्यायालय ने विपक्षीगणों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करार देते हुए अपराधिक षडय़ंत्र बताया और स्थानीय पुलिस को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर सभी नामजद आरोपियो के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 466, 467,471 एवं 120बी के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं, पालिका अधिशाी अधिकारी डा. धिरेंद्र कुमार रॉय का कहना है कि मामला वर्ष २००५ का है। जबकि उन्हें देवबंद का चार्ज संभाले केवल दो माह हुए हैं।