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Sambhal Acid Attack Case: संभल के रहने वाली मुजफ्फर अली की 2019 में बिजनौर के नगीना इलाके की रहने वाली कहकशां से शादी हुई थी। दोनों ने लवमैरिज की थी। दोनों का एक बेटा और एक बेटी है।

UP News: संभल के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सोमवार को एक चौंकाने वाले मामले में पत्नी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला जज गोपाल की अदालत ने कहकशां (30) को पति मुजफ्फर अली (35) की आंखों में तेजाब डालने का दोषी पाया। कोर्ट ने आरोपी पर 1.75 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मामला 7 मार्च 2025 का है। सुबह करीब 6 बजे अपनी पत्नी कहकशां को घर में प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। शोर मचाने पर प्रेमी भाग निकला। इसके बाद दोनों में तीखी बहस हुई, जिसे पड़ोसियों ने शांत कराया। मुजफ्फर सोने चले गए। कहकशां ने बाजार से तेजाब खरीदा और सोते हुए पति के चेहरे व आंखों पर तेजाब डाल दिया। जब मुजफ्फर बचने के लिए भागे तो आरोपी बाल्टी भर तेजाब लेकर उनके पीछे दौड़ी और दोबारा हमला किया। हमले में मुजफ्फर का चेहरा, दोनों आंखें, कंधा और पेट बुरी तरह झुलस गए। उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में छह महीने तक इलाज कराना पड़ा, लेकिन आंखें नहीं बच सकीं।
कहकशां और अली ने की थी लव मैरिज
सदर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले मुजफ्फर अली की 2019 में बिजनौर के नगीना इलाके की रहने वाली कहकशां से शादी हुई थी। दोनों ने लवमैरिज की थी। दोनों का एक बेटा और एक बेटी है। मुजफ्फर अली मजदूरी करते हैं। शादी के बाद नगीना घर के पास रहने वाले एक युवक से अफेयर हो गया। अली को जब इस बात का पता चला, तो उसने कई बार विरोध किया। लेकिन, कहकशां नहीं मानी।
फूट-फूट कर रोई कहकशां
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने जब उम्रकैद की सजा सुनाई तो कहकशां फूट-फूटकर रो पड़ी और चेहरा छिपाकर कोर्ट से बाहर आई। पति मुजफ्फर भी चेहरा ढककर कोर्ट पहुंचे थे। कहकशां की वकील पिंकी शर्मा ने फैसले पर नाराजगी जताते हुए इसे “लव मैरिज की सजा” बताया और ऊपरी अदालत में अपील करने की बात कही। कोर्ट ने मामले की सुनवाई में 10 से ज्यादा मौकों पर सुनवाई की।
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार यादव ने बताया- तेजाब के हमले से एक दिन पहले यानी 6 मार्च, 2025 को कहकशां ने पति मुजफ्फर अली को खाने में जहर मिलाकर दिया था। इसमें कहकशां के तीन रिश्तेदारों ने साथ दिया। हालांकि, इस मामले में पति ने कोई FIR नहीं दर्ज कराई थी। UP News
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