मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी करार दिया है। 126 पेशियों और 22 गवाहों के बाद आया फैसला, अब सजा पर होगी अगली सुनवाई।

UP News: उत्तर प्रदेश के मेरठ से बुधवार को बड़ी खबर सामने आई है। देशभर में चर्चित रहे सौरभ राजपूत हत्याकांड में मेरठ जिला अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी करार दिया है। अब दोनों को किस सजा का सामना करना होगा, इस पर अदालत में अलग से सुनवाई होगी। इस मामले की सुनवाई करीब 13 महीने तक चली। इस दौरान 126 पेशियां हुईं और अभियोजन पक्ष की ओर से 22 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। 17 सितंबर को मामले में अंतिम बहस पूरी हुई थी, जिसके बाद अदालत ने 30 सितंबर को फैसला सुनाने की तारीख तय की थी।
मेरठ का यह मामला मार्च 2025 में सामने आने के बाद देशभर में चर्चा का विषय बन गया था। पुलिस जांच के दौरान सौरभ राजपूत का शव एक नीले ड्रम से बरामद हुआ था। इसी वजह से यह मामला मीडिया में ‘नीला ड्रम हत्याकांड’ के नाम से भी चर्चित हुआ। मामले में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला पर सौरभ राजपूत की हत्या का आरोप लगा था। पुलिस जांच और अभियोजन की ओर से अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर मामले की सुनवाई आगे बढ़ी। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने अब दोषसिद्धि का फैसला सुनाया है। UP News:
सौरभ हत्याकांड की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 22 गवाहों के बयान दर्ज कराए। करीब 13 महीने तक चली न्यायिक प्रक्रिया में 126 तारीखें पड़ीं। अंतिम बहस पूरी होने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों के संबंध में अपना फैसला सुनाया। सुरक्षा कारणों के चलते बुधवार को मुस्कान और साहिल की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई। दोनों जिला जेल से ऑनलाइन अदालत की कार्यवाही में शामिल हुए।
अदालत ने दोनों को दोषी करार दे दिया है, लेकिन अभी सजा का ऐलान नहीं हुआ है। अगली सुनवाई में अदालत सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी। इसके बाद यह स्पष्ट होगा कि दोषी करार दिए गए मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को कानून के तहत कौन-सी सजा दी जाती है। मेरठ का यह मामला सामने आने के बाद लंबे समय तक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा। अब अदालत के दोषसिद्धि के फैसले के बाद मामले की अगली कड़ी सजा के निर्धारण से जुड़ी होगी। UP News:
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