UP News / शामली। यूपी के शामली जिले की एक अदालत ने एक महिला और उसकी 22 वर्ष की बेटी की हत्या के करीब चार साल पुराने मामले में जिला पंचायत के एक पूर्व सदस्य को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास सजा सुनायी है और उस पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
UP News
अभियोजन पक्ष के अनुसार शामली के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने शनिवार को एक महिला और उसकी 22 वर्षीय बेटी की हत्या के मामले में जिला पंचायत के पूर्व सदस्य डॉ. सुधीर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने डॉक्टर सुधीर पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि जिले के झिंझाना थाना क्षेत्र में जनवरी 2019 में हरिनगर बिडौली में एक महिला कमला (50) और उसकी 22 वर्षीय बेटी सोनू की गला दबाकर हत्या कर दी गयी थी। पुलिस ने इस मामले में डॉक्टर सुधीर और सुनील को गिरफ्तार किया और जांच के बाद अदालत में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान ही सुनील की मौत हो गई।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुधीर को दोषी ठहराया और उसे सजा सुनाई। UP News
उत्तर प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने लिए चेतना मंच के साथ जुड़े रहें।
देश-दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें।