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बड़ी खबर: बीजेपी के विधायक ने की थी नाबालिग की इज्जत बर्बाद, जेल में कटेगी जिंदगी

Sonbhadra News

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Sonbhadra News: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के दुद्धी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को नाबालिग से रेप के मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया। कोर्ट ने 25 साल की कैद और 10 लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में सोनभद्र की एमपी-एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।

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2014 में प्रधानपति रहते हुए बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा था। जिसको लेकर शुक्रवार को अदालत ने आदेश देते हुए सजा सुना दी है। दुद्धी विधायक रामदुलार गौड़ को कोर्ट ने 25 साल की कैद और 10 लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

9 साल बाद मिला पीड़िता को न्याय

लगभग 9 साल तक चले लंबे मुकदमे में बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को कोर्ट ने बीते दिनों दोषी करार दिया था। अब शुक्रवार को मामले में फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने बीजेपी विधायक को 25 साल कैद की सजा सुनाई है, और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने के 10 लाख रुपए पीड़िता के पुनर्वास के लिए दिए जाएंगे।

Sonbhadra News 2014 में विधायक ने किया था रेप

आपको बता दे कि चार नवंबर 2014 को रामदुलार गोंड तब तत्कालीन प्रधानपति थे, अब वर्तमान में बीजेपी के दुद्धी विधायक हैं। उनके खिलाफ एक व्यक्ति ने म्योरपुर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था, कि रामदुलार उसकी नाबालिग बहन के साथ पिछले एक वर्ष से लगातार धमकी देकर दुष्कर्म कर रहे थे। मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया था। आठ दिसंबर को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस कर अपना पक्ष रखा था। वहीं बीती 12 दिसंबर 2023 को एमपी-एमएलए कोर्ट अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ऐहसानुल्लाह खान की अदालत में उन्हें नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी पाया गया और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।

रद्द हो सकती है विधायक की सदस्यता

पीड़िता के वकील विकास शाक्य ने बताया कि न्यायालय ने दुद्धी विधायक को अधिकतम सजा सुनाते हुए 25 साल कैद की सजा सुनाई गई, और 10 लाख का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि पीड़िता को पुनर्वास के लिए दी जाएगी। उन्होने  कहा कि सजा के ऐलान के बाद बीजेपी विधायक की सदस्यता जा सकती है। नियम है कि दो या ज्यादा वर्ष की सजा होने पर विधानसभा सदस्यों की विधायकी रद्द हो जाती है। आपको बता दे कि हाल ही में सपा विधायक आजम खान और उमर अब्दुल्ला की सदस्यता सजा होने के बाद रद्द की जा चुकी है।

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