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आजम खान के बटे अब्दुल्ला आजम की सात साल की सजा बरकरार रखी गई है लेकिन जुर्माने की राशि 50 हजार रुपये से बढ़ाकर चार लाख रुपये कर दी गई है।

UP News: सपा नेता आजम खां और बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड मामले में बड़ा झटका लगा है। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने सरकार की अपील मंजूर करते हुए आजम खां की सजा सात वर्ष से बढ़ाकर 10 साल कर दी है। साथ ही उन पर लगाया गया 50 हजार रुपये का जुर्माना बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है। अब्दुल्ला आजम की सात साल की सजा बरकरार रखी गई है लेकिन जुर्माने की राशि 50 हजार रुपये से बढ़ाकर चार लाख रुपये कर दी गई है।
17 नवंबर 2025 को इसी मामले में MP/MLA कोर्ट ने आजम और अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा सुनाई थी। 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। 5 मई, 2026 को यूपी सरकार की ओर से एडीजीसी सीमा राणा ने सजा बढ़ाने के लिए कोर्ट में अपील दायर की थी। सजा के बाद से दोनों रामपुर जेल में बंद हैं। UP News
क्या था मामला?
यह मामला अब्दुल्ला आजम खान के फर्जी तरीके से दो पैन कार्ड बनवाने से जुड़ा है। आरोप था कि आजम खान ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अलग-अलग जन्मतिथि दर्शाते हुए दो पैन कार्ड बनवाए, जिसका इस्तेमाल वित्तीय लाभ और चुनाव लड़ने के लिए किया गया।
एक हफ्ते पहले एक अन्य मामले में सजा
इससे पहले 16 मई को एक अन्य मामले में दो साल कैद की सजा सुनाई गई। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर के डीएम को तनखैया बोलते हुए उनसे जूते साफ कराने का बयान देने पर दर्ज केस में अदालत ने सपा नेता को यह सजा सुनाई और 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
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