प्रदेश में शादी के सीजन से पहले एक अहम जानकारी सामने आई है। योगी आदित्यनाथ की सरकार दिव्यांग युवक-युवतियों की शादी को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष आर्थिक सहायता देती है।

UP News : उत्तर प्रदेश में शादी के सीजन से पहले एक अहम जानकारी सामने आई है। योगी आदित्यनाथ की सरकार दिव्यांग युवक-युवतियों की शादी को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष आर्थिक सहायता देती है। यह मदद शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत दी जाती है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को सामाजिक और आर्थिक सहयोग प्रदान करना है।
यह योजना दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इसके तहत दिव्यांग युवक-युवतियों की शादी पर सरकार सीधे आर्थिक सहायता देती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना अनिवार्य होता है। सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि इस प्रकार है:
* पुरुष दिव्यांग होने पर: 15,000
* महिला दिव्यांग होने पर: 20,000
* दोनों पति-पत्नी दिव्यांग होने पर: 35,000
यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं:
* युवक की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच हो
* युवती की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो
* दोनों के पास कम से कम 40% दिव्यांगता प्रमाणपत्र होना जरूरी
* आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी हो। इन शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन मान्य होगा।
योजना का लाभ लेने के लिए निम्न दस्तावेज जरूरी हैं:
* आय प्रमाणपत्र
* निवास प्रमाणपत्र
* आधार कार्ड (वर-वधू दोनों का)
* यूडीआईडी कार्ड (दिव्यांग प्रमाण)
* जाति प्रमाण पत्र
* हाईस्कूल मार्कशीट या पैन कार्ड
* शादी का कार्ड
* बैंक में ज्वाइंट अकाउंट
आनलाइन और आॅफलाइन दोनों प्रक्रिया से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए:
1. विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आॅनलाइन आवेदन करें
2. सभी दस्तावेज अपलोड करें
3. आवेदन की हार्ड कॉपी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा करें
4. सत्यापन के बाद राशि खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
योगी आदित्यनाथ सरकार की यह योजना दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी शादी में आर्थिक सहयोग देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल न सिर्फ आर्थिक मदद देती है, बल्कि समाज में समानता और सम्मान का संदेश भी मजबूत करती है।