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Taj mahal: ताजमहल के 500 मीटर दायरे से नहीं हटेंगी दुकानें, SC ने दी राहत

Taj Mahal, Uttar Pradesh News

Supreme Court के आदेश के मुताबिक, ताजमहल की दीवार से 500 मीटर के दायरे में सभी व्यापारिक गतिविधियां बंद करने के मामले में व्यापारियों को राहत दे दी है।

आगरा में ऐतिहासिक ताजमहल के आस पास के क्षेत्र ताज ट्रिपोजियम जोन के भीतर स्थित 500 दुकानों को हटाने के आगरा विकास प्राधिकरण के फरहान पर रोक बरक़रार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल ने यूपी सरकार से कहा कि अगर आप उनका पुनर्वास नहीं कर सकते तो क्यों ना वहीँ रहने दिया जाए।

यूपी सरकार ने कहा कि इस मामले में अभी पुनर्वास पर कमेटी द्वारा विचार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने NIRI को तीन महीने में रिपोर्ट देने को कहा है। फ़िलहाल ताज ट्रिपोजियम जोन के दायरे स्थित 500 दुकानों को अभी हटाया नहीं जायेगा।

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