उत्तर प्रदेश में नया माध्यमिक स्कूल खोलने की तैयारी कर रहे संचालकों को अब मान्यता के लिए अतिरिक्त रकम खर्च करनी होगी। यूपी बोर्ड ने मान्यता और संबद्धता शुल्क पर 18 प्रतिशत जीएसटी (GST) लागू करने का फैसला किया है।

UP News : उत्तर प्रदेश में नया माध्यमिक स्कूल खोलने की तैयारी कर रहे संचालकों को अब मान्यता के लिए अतिरिक्त रकम खर्च करनी होगी। यूपी बोर्ड ने मान्यता और संबद्धता शुल्क पर 18 प्रतिशत जीएसटी (GST) लागू करने का फैसला किया है। इसका सीधा असर नए स्कूलों के बजट पर पड़ेगा। अब मान्यता के लिए तय शुल्क के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी भी जमा करना अनिवार्य होगा। यानी स्कूल खोलने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले संचालकों को अतिरिक्त भुगतान के लिए भी तैयार रहना होगा। UP News
माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह की ओर से जारी आदेश के अनुसार, नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। इसके तहत ऑनलाइन माध्यम से नई मान्यता या संबद्धता के लिए आवेदन करने वाले सभी संस्थानों को निर्धारित शुल्क के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी भी जमा करना अनिवार्य होगा। परिषद के मुताबिक, जीएसटी भुगतान की पुष्टि होने के बाद ही मान्यता संबंधी आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। निर्धारित जीएसटी जमा किए बिना किए गए आवेदनों पर आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी। परिषद की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह फैसला भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 11 अक्टूबर 2024 को जारी परिपत्र और जीएसटी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के आधार पर लिया गया है। इसके तहत विद्यालयों की मान्यता और संबद्धता के लिए लिया जाने वाला शुल्क जीएसटी के दायरे में आएगा। परिषद ने स्पष्ट किया है कि आगे से नए मान्यता और संबद्धता आवेदन भी इसी व्यवस्था के अनुसार स्वीकार किए जाएंगे। UP News
नई व्यवस्था के तहत स्कूल संचालकों को मान्यता शुल्क पहले की तरह निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राजकोष में जमा करना होगा। इसके बाद उस शुल्क पर लागू 18 प्रतिशत जीएसटी की राशि अलग से माध्यमिक शिक्षा परिषद के खाते में जमा करनी होगी। जीएसटी भुगतान के बाद मिलने वाली रसीद को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी होगा। इसके अलावा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में भी भुगतान की रसीद जमा करनी होगी। जीएसटी भुगतान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मान्यता आवेदन को आगे बढ़ाया जाएगा। UP News
माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को नए नियम की जानकारी स्कूल प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों और मान्यता के लिए आवेदन करने वाले संस्थानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। जिला स्तर पर अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि स्कूल संचालकों को जीएसटी भुगतान और आवेदन प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी न हो। परिषद ने नए प्रावधानों का निर्धारित नियमों के अनुसार पालन कराने पर भी जोर दिया है। UP News
नई व्यवस्था के बाद स्कूल संचालकों को मान्यता या संबद्धता के लिए आवेदन करते समय निर्धारित शुल्क के साथ जीएसटी की अतिरिक्त राशि का भी इंतजाम करना होगा। भुगतान की रसीद सुरक्षित रखना और उसे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना भी अनिवार्य होगा। UP News
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