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UP Crime : जेठ-जेठानी की हत्या की दोषी महिला और उसके प्रेमी को उम्रकैद

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Life imprisonment to the woman and her lover convicted of killing brother-in-law

फतेहपुर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की एक विशेष अदालत ने अपने जेठ और जेठानी की हत्या की दोषी एक महिला और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि हथगाम थाना क्षेत्र के केसरुआ गांव में चार जनवरी 2016 की रात राम नरेश और उसकी पत्नी विमला की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई थी। भदौरिया के मुताबिक, हत्या के मामले में पुलिस ने राम नरेश के छोटे भाई की पत्नी उमा और उसके प्रेमी सुरेश को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

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भदौरिया ने बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पॉक्सो (द्वितीय) की विशेष न्यायाधीश नित्या पांडेय ने उमा और सुरेश को बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पुलिस ने अपने आरोप पत्र में बताया कि उमा और सुरेश के बीच प्रेम प्रसंग था, जिसका राम नरेश और उसकी पत्नी विरोध करते थे। इसी वजह से उमा और सुरेश ने दंपति की हत्या कर दी थी।

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