UP Gold and silver traders: मीना कौशिक / जीएसटी(GST ) कानून में परिवर्तन के बाद उत्तर प्रदेश में एक अनूठा बदलाव, सोना चांदी के कारोबारियों के लिए किया गया है। जीएसटी कानून बदलाव के तहत अब सोना चांदी कारोबारियों को एक शोरूम से दूसरे शोरूम तक राज्य के भीतर माल भेजने पर भी ईमेल देना अनिवार्य होगा । कानून का उल्लंघन करने पर उन पर 200 फीसदी का जुर्माना लगेगा। अनूठा का कानून इसलिए है कि राज्य से बाहर माल भेजने पर ई बिल से उन्हें राहत मिलेगी और वे ट्रांसपोर्टर को ईमेल से कोई जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं होंगे, । ज्ञातव्य है कि पहले ट्रांसपोर्टर का नाम, ट्र्क का नंबर, माल के आवागमन की पूरी जानकारी देनी होती थी, लेकिन अब कानून में बदलाव के साथ राज्य से बाहर माल भेजने की स्थिति में सर्राफा कारोबारियों को ऐसी कोई जानकारी देने की जरूरत नहीं है।
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राज्य से बाहर माल भेजने पर कारोबारी को मिलेगी ईमेल से राहत
लेकिन दूसरी तरफ नियम के तहत अगर कोई भी सोना कारोबारी अपने शहर या राज्य में किसी ग्राहक के घर में माल लेकर जाता है तो उसे ई-वे-बिल बनाना अनिवार्य होगा। यही नहीं चाहे उसे माल को कारीगर के काम करने के लिए दूसरे शोरूम पर ले जाया जा रहा हो, भले ही वह वर्क जॉब के लिए ले जाया जा रहा हो, तब भी ईमेल बनाना अनिवार्य होगा। और अगर कानून का उल्लंघन किया तो कारोबारी को 200 फीसदी जुर्माना भरना पड़ेगा।
क्या होता ई बिल ?…
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ई बिल का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक बिल से है जो जो माल के परिवहन के लिए पूरी जानकारी और दस्तावेज के बारे में जानकारी का उल्लेख करता है । कितने का माल खरीदा गया, कितने का बेचा गया और माल के बारे में वजन से लेकर उसकी क्वालिटी तक उस बिल में तमाम जानकारी होती है। यह ऑनलाइन दस्तावेज तैयार किया जाता है। इस नियम को,” कर चोरी नियंत्रण ” के हिसाब से बनाया गया है।
उत्तर प्रदेश से बाहर सोना चांदी कीमती रत्न भेजने पर सर्राफा कारोबारी को मिलेगी ईमेल से राहत..
केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को यह मंजूरी दे दी है अगर सराफा कारोबारी अगर राज्य के बाहर माल भेजते हैं तो उन्हें ईमेल नहीं देना पड़ेगा.
राज्य के बाहर माल बेचने पर सर्राफा कारोबारी ट्रांसपोर्ट को जानकारी देने के लिए नहीं होंगे बाध्य..
नियमों में बदलाव के बाद नए नियम के तहत अब यूपी से बाहर सोना-चांदी भेजने के दौरान सर्राफा कारोबारी ट्रांसपोर्टर को जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं होंगे।
2 लाख से ज्यादा कैमल की बिक्री पर इ बिल बनाना अनिवार्य..
जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर दो लाख रुपये से ज्यादा का सोना, चांदी और अन्य कीमती रत्न की खरीद-बिक्री पर ई-वे-बिल आवश्यक रूप से बनाना होगा। यूपी के नए ई-वे-बिल में सोना-चांदी सहित अन्य धातुओं के सुरक्षा व गोपनियता का भी पूरा ख्याल रखा गया है.। प्रदेश में उक्त नया नियम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा।
जीएसटी की 50वीं बैठक में संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश में …नए कानून का बदलाव..
जानकार सूत्रों के मुताबिक पिछले महीने ही जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में कई अहम संशोधन किए गए है। जिसके तहत केंद्र सरकार ने राज्य के कमिश्नर को यह अधिकार दिया है कि वह राज्य में दो लाख से खरीद-बिक्री पर ई-वे-बिल को अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं।
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