हुक्का बार वालों को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने Smoking Area में भी Hookah Service पर लगाई रोक

उत्तर प्रदेश में हुक्का बार चलाने वालों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने साफ किया है कि प्रदेश में हुक्का बार नहीं चलाए जा सकते हैं। रेस्टोरेंट या दूसरे किसी भी प्रतिष्ठानों में निर्धारित स्मोकिंग एरिया बनाकर भी हुक्का सर्विस नहीं दी जा सकती।

File photo of Allahabad High Court

इलाहाबाद हाई कोर्ट की फ़ाइल फ़ोटो

locationउत्तर प्रदेश
userChetna Manch Desk
calendar29 Sep 2026 04:31 PM
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