उत्तर प्रदेश MLC चुनाव 2026 में मतदाताओं को राहत मिली है। मतदाता सूची में नाम या अन्य विवरणों में मामूली लिपिकीय अथवा मुद्रण संबंधी गलती होने पर पात्र मतदाता को मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा।

UP News : उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक चुनाव में मतदाताओं को बड़ी राहत दी गई है। मतदाता सूची में नाम या अन्य विवरणों में मामूली लिपिकीय अथवा मुद्रण संबंधी त्रुटियां होने पर किसी भी पात्र मतदाता को मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने इस संबंध में सभी संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। UP News
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उत्तर प्रदेश विधान परिषद के पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के लिए 23 अक्टूबर को मतदान होना है। मतदान प्रक्रिया को सुचारु और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में यह व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। UP News
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के अनुसार, यदि कोई मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचता है और मतदाता सूची में उसके विवरण में मामूली लिपिकीय या मुद्रण संबंधी गलती पाई जाती है, तो केवल इस आधार पर उसे मतदान से नहीं रोका जाएगा। संबंधित पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी को मतदाता की पहचान सुनिश्चित करनी होगी। यदि अनुमन्य दस्तावेजों या मतदाता सूची में दर्ज अन्य विवरणों के आधार पर अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि मतदान के लिए आया व्यक्ति वही है, जिसका नाम सूची में दर्ज है, तो उसे वोट डालने की अनुमति दी जाएगी। UP News
निर्वाचन अधिकारियों और मतदान कार्मिकों को इन निर्देशों की जानकारी उपलब्ध कराने तथा उनका प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल नाम या अन्य विवरणों में मामूली लिपिकीय अथवा मुद्रण संबंधी त्रुटियों के कारण कोई पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए। मतदाताओं की पहचान की पुष्टि के बाद मतदान की अनुमति देने की यह व्यवस्था मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, सुचारु और व्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से लागू की जाएगी। UP News
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